मेरा युवा भारत’
- 1. पृष्ठभूमि
- 2. विवरण
3.
प्रभाव
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ‘मेरा युवा भारत’ (एमवाई भारत) नाम के एक स्वायत्तशासी
निकाय की स्थापना को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य युवाओं के विकास और युवा नेतृत्व
वाले विकास के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित एक व्यापक सक्षम तंत्र के रूप में
कार्य करना और युवाओं को समान पहुंच प्रदान करते हुए उनकी आकांक्षाओं को साकार
करना और सरकार के संपूर्ण दायरे में विकसित भारत का निर्माण करना है।
पृष्ठभूमि
सरकार ने, तेजी से बदलती दुनिया में, जहां तीव्र गति का संचार, सोशल मीडिया, नए डिजिटल अवसर और उभरती
प्रौद्योगिकियों का वातावरण है, युवाओं को शामिल करने और 'संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण' के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित उनका
सशक्तिकरण करने के लिए यह निर्णय लिया है कि एक नए स्वायत्तशासी निकाय, अर्थात् मेरा युवा भारत (एमवाई भारत)
के रूप में एक व्यापक सक्षम तंत्र स्थापित किया जाए।
विवरण
मेरा युवा भारत (एमवाई भारत), एक स्वायत्तशासी निकाय होगा। राष्ट्रीय
युवा नीति में दी गई 'युवा' की परिभाषा के अनुरूप, 15-29 वर्ष के आयु वर्ग के युवा इससे
लाभान्वित होंगे। विशेष रूप से किशोरों के लिए बनाए गए कार्यक्रम घटकों के मामले
में, लाभार्थी
10-19 वर्ष के आयु वर्ग के होंगे।
मेरा युवा भारत (एमवाई भारत) की
स्थापना से इन बिन्दुओं को बढ़ावा मिलेगा:
युवाओं में नेतृत्व विकास:
अलग-अलग व्यक्तिगत संपर्क की जगह
प्रोग्रामेटिक कौशल का विकास कर अनुभवात्मक शिक्षा के माध्यम से नेतृत्व कौशल में
सुधार होगा।
युवाओं में अधिक निवेश करके उन्हें
सामाजिक नवाचार और समुदाय नेता बनाने का कार्य किया जाएगा।
युवा नेतृत्व वाले विकास पर सरकार का
ध्यान केंद्रित करना और युवाओं को निष्क्रिय प्राप्तकर्ता की जगह विकास का
"सक्रिय चालक" बनाना।
युवा आकांक्षाओं और सामुदायिक
आवश्यकताओं के बीच बेहतर तालमेल।
मौजूदा कार्यक्रमों का सम्मिलन कर
युवाओं की दक्षता में वृद्धि करना।
युवा लोगों और मंत्रालयों के लिए वन
स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करना।
एक केंद्रीकृत युवा डेटा बेस बनाना।
युवा सरकारी पहलों और युवाओं के साथ
जुड़ने वाले अन्य हितधारकों की गतिविधियों को जोड़ने के लिए दोतरफा संचार में
सुधार।
एक भौतिक पारिस्थितिकी तंत्र का
निर्माण करते हुए पहुंच सुनिश्चित करना।
प्रभाव
मेरा युवा भारत (एमवाई भारत) का
प्राथमिक उद्देश्य इसे युवा विकास के लिए एक संपूर्ण सरकारी मंच बनाना है। नई
व्यवस्था के तहत युवा, संसाधनों तक पहुंच और अवसरों से जुड़ाव के साथ, परिवर्तन के एजेंट और राष्ट्र निर्माता
बन जाएंगे और सरकार तथा नागरिकों के बीच युवा सेतु के रूप में कार्य कर सकेंगे। यह
व्यवस्था राष्ट्र निर्माण के लिए अपार युवा ऊर्जा का उपयोग करेगी।
अटल पेंशन योजना
1.
उद्देश्य
2.
मिलने
वाले लाभ
3.
पात्रता
4.
कैसे
आवेदन करें
5.
आवेदन
पत्र
उद्देश्य
अटल पेंशन योजना (एपीवाई), असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर
केंद्रित एक पेंशन योजना है।
मिलने वाले लाभ
अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 60 साल की
उम्र में 1,000/- या 2,000/- या 3000/- या 4000 या 5000/- प्रति माह रुपये की
न्यूनतम पेंशन की गारंटी अभिदाताओं द्वारा योगदान के आधार पर दी जाती है। भारत का
कोई भी नागरिक एपीवाई योजना शामिल हो सकता है।
60 वर्ष से पहले अंशदानकर्ता की मृत्यु
की स्थिति में, मूल अंशदानकर्ता की 60 वर्ष की आयु
प्राप्त कर लेने तक एपीवाई खाते में शेष अवधि के लिए निहित योगदान उनके नाम से
जारी रखने का विकल्प पति या पत्नी के पास उपलब्ध होगा। अंशदानकर्ता के रुप में पति
या पत्नी की मृत्यु पर जीवत अंशदानकर्ता पति/पत्नी देय पेंशन की राशि प्राप्त करने का हकदार होगा और दोनाें की
मृत्यु होने की स्थिति में, अंशदानकर्ता की 60 वर्ष की आयु पूरी हाेने पर पूरे संचित कोष की राशि पति या पत्नी/नामिती को
दे दी जाएगी।
पात्रता
भारत का कोई भी नागरिक एपीवाई योजना
शामिल हो सकता हैं। इसके लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं
अंशदानकर्ता की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए।
अंशदानकर्ता का एक बचत बैंक खाता, डाकघर/बचत बैंक में होना चाहिए।
भावी आवेदक अपडेट की प्राप्ति की
सुविधा के लिए एपीवाई अकाउंट खोलते समय, पंजीकरण के दौरान बैंक को आधार और
मोबाइल नंबर उपलब्ध करा सकता है।
नामांकन के समय आधार कार्ड भी दिया जा सकता है क्योंकि एपीवाई योजना उसी के लिए
अधिसूचित है।
कैसे आवेदन करें
जिस बैंक शाखा / डाकघर में ग्राहक का बैंक खाता हो या बचत खाता न होने की
स्थिति में बैंक शाखा में बचत खाता खुलवाने के लिए संपर्क करें ।
गरीब कल्याण अन्न योजना
(प्रधानमंत्री-जीकेएवाई)
1.
लाभ
2.
पात्रता
योजना का उपयोग कैसे करें
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना
(पीएम-जीकेएवाई) आत्मानिर्भर भारत कार्यक्रम के एक भाग के रुप में गरीबों एवं
घुमंतू लाेगाें को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने के लिए एक योजना है
लाभ
80 करोड़ से अधिक लोगों को 5 किलो
मुफ्त गेहूं/ चावल प्रति व्यक्ति/माह के साथ प्रत्येक परिवार को प्रति माह 1 किलो
मुफ्त चना अप्रैल-नवंबर 2020 के दौरान दिया जाएगा। 6 राज्यों / केंद्र शासित
प्रदेशों- पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली और गुजरात को गेहूं आवंटित किया गया है और शेष राज्यों /
केंद्र शासित प्रदेशों को चावल आवंटित किया गया है।
पात्रता
गरीबी रेखा के नीचे वाले
परिवार-अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता वाली श्रेणी के परिवार योजना के
लिए पात्र होंगे।
प्राथमिकता वाली श्रेणी के परिवारों की
पहचान राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा बनाए गये मापदंड के
आधार पर जानी चाहिए हैं। अत्योदय परिवारों(एएवाई) की पहचान राज्य सरकार / केंद्र
शासित प्रदेश द्वारा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार द्वारा की
जानी है:
ऐसे परिवार जिनके मुखिया विधवा या
सामान्य रूप से बीमार व्यक्ति या विकलांग व्यक्ति या 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के
व्यक्ति हों एवं जिनके पास निर्वाह या सामाजिक सहायता का कोई सुनिश्चित साधन नहीं
है।
सभी आदिम जनजातीय परिवार
भूमिहीन खेतिहर मजदूर, सीमांत किसान, ग्रामीण कारीगर/कारीगर जैसे कुम्हार, टेनर, बुनकर, लोहार, बढ़ई, झोपड़पट्टी वाले लोग, और अनौपचारिक क्षेत्र में दैनिक आधार
पर अपनी रोजी-रोटी कमाने वाले व्यक्ति जैसे कुली, रिक्शा चालक, हाथ गाड़ी खींचने वाले, फल और फूल बेचने वाले, सपेरें, चीर बीनने वाले, चर्मकार, बेसहारा और ग्रामीण और शहरी दोनों
क्षेत्रों में की ऐसी अन्य श्रेणियां।
गरीबी रेखा से नीचे के सभी एचआईवी
प्रभावित परिवार के सभी सदस्य पात्र हाेंगे।
योजना का उपयोग कैसे करें
अधिक विवरण जानने के लिए आप अपने निकट
की राशन की दुकान से संपर्क कर सकते हैं।
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