मध्य प्रदेश कृषि विभाग ई कृषि अनुदान योजना 2024 सभी कृषक लाभ उठायें
madhya pradesh agriculture department and agriculture grant scheme 2024 27-12-2023) सभी निर्माता/डीलर यह सुनिश्चित करे की दिनांक 01 जनवरी 2024 से आपके द्वारा अनुदान योजना में प्रदाये किये जा रहे समस्त कृषि यंत्रो की प्लेट भारत सरकार के निर्देशानुसार "laser cut serial number" में होना अनिवार्य होगा।
(28-12-2023) दिनांक 29 दिसंबर 2023 दोपहर 12 बजे से 07 जनवरी 2024 तक कृषि यंत्र मल्टीक्रॉप थ्रेशर/ एक्सियल फ्लो पैडी थ्रेशर(35 बी.एच.पी से अधिक एवं क्षमता 4 टन/घंटा तक), मल्टीक्रॉप थ्रेशर/ एक्सियल फ्लो पैडी थ्रेशर(35 बी.एच.पी से अधिक एवं क्षमता 4 टन/घंटा से अधिक) एवं रिवर्सिबल प्लाऊ/मैकेनिकल/हाइड्रोलिक के आवेदन पोर्टल पर आमंत्रित किये जा रहे हैं। इच्छुक कृषक आवेदन करने हेतु निर्धारित धरोहर राशि का भुगतान Online Payment Gateway के माध्यम से कर ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध दिनांक 11 जनवरी 2024 को लॉटरी सम्पादित की जावेगी।
मल्टीक्रॉप थ्रेशर/ एक्सियल फ्लो पैडी थ्रेशर(35 बी.एच.पी से अधिक - क्षमता 4 टन/घंटा तक)- धरोहर राशि रु.5000 /-
मल्टीक्रॉप थ्रेशर/ एक्सियल फ्लो पैडी थ्रेशर(35 बी.एच.पी से अधिक - क्षमता 4 टन/घंटा से अधिक)- धरोहर राशि रु.10,000 /-
रिवर्सिबल प्लाऊ/मैकेनिकल/हाइड्रोलिक- धरोहर राशि रु.5000 /-
नोट-
1. पोर्टल पर लॉटरी उपरांत जिन आवेदकों के नाम कंफर्म या प्रतीक्षा सूची में होंगे उनकी धरोहर राशि प्रकरण के अंतिम निराकरण पश्चात ही रिफंड की जावेगी एवं जिन आवेदकों का चयन लॉटरी में नहीं होगा उनकी धरोहर राशि तत्काल रिफंड की जायेगी।
2. पोर्टल ऐसे आवेदन जिन पर लॉटरी दिनांक से पूर्व धरोहर राशि के भुगतान की पुष्टीकरण बैंक स्तर से प्राप्त नही होती है तो ऐसे आवेदन पर कोई भी विचार नही किया जावेगा। भुगतान की पुष्टी ना होने पर कृषक के द्वारा जमा की गई राशि की जवाबदेही विभाग की नही होगी अगर पेमेंट भुगतान का सेटलमेंट लॉटरी दिनांक या इसके पश्चात होता है तो कृषक को वह राशि नियमानुसार वापिस कर दी जावेगी किंतु ऐसे प्रकरण लॉटरी में सम्मिलित नहीं होगें।
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(28-12-2023) ई - कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल के माध्यम से नवीन तकनीक के चिन्हित उन्नत कृषि यंत्रों पर (‘मॉंग अनुसार‘ (ऑन डिमांड) श्रेणी अंतर्गत अनुदान उपलब्ध कराने की सुविधा दी गई है। इस हेतु उन्नत कृषि यंत्र चिन्हित किये गये है। इन यंत्रों हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाई जावेगी-
1. “मॉंग अनुसार” श्रेणी के यंत्रों हेतु भी आवेदन सामान्य प्रक्रिया अनुसार ही किये जाने होंगें। इन यंत्रों हेतु पृथक से लक्ष्य जारी नहीं किये जावेगे।
2. इस श्रेणी अंतर्गत चिन्हित यंत्रों के लिए प्राप्त आवेदनों हेतु लॉटरी नही की जावेगी तथा उपलब्ध बजट के आधार पर संचालनालय स्तर से आवेदनों को अनुमोदित किया जायेगा। अनुमोदित होने पर कृषक का आवेदन पोर्टल पर चयनित कृषकों की सूची में प्रदर्शित किया जायेगा। अनुमोदन की सूचना कृषक को एस.एम.एस. के माध्यम से दी जायेगी।
3. इस श्रेणी अंतर्गत अनुमोदित आवेदनों में डीलर चयन तथा आगे की समस्त प्रक्रियाएं तथा समयावधि, लॉटरी उपरांत चयनित कृषकों की प्रक्रिया के सामान ही रहेगी। कृषको को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में निम्नानुसार कृषि यंत्रों को मांग अनुसार श्रेणी में रखा गया हैं।
मिलेट मिल , (धरोहर राशि रु.2500/-),
मिनी दाल मिल, (धरोहर राशि रु.2500/-),
ऑइल एक्सट्रेक्टर, (धरोहर राशि रु.2500/-),
मिनी राइस मिल, (धरोहर राशि रु.2500/-),
मिलेट प्रसंस्करण प्लांट (मिलेट मिल, क्लीनर.कम ग्रेडर एलीवेटर सहित, डी स्टोनर), (धरोहर राशि रु.10000/-),
पैडी राइस ट्रांसप्लांटर , (धरोहर राशि रु.5000/-),
पावर हैरो, (धरोहर राशि रु.5000/-),
हैप्पी सीडर / सुपर सीडर, (धरोहर राशि रु.5000/-),
न्यूमेटिक प्लांटर , (धरोहर राशि रु.5000/-),
हे रेक / स्ट्रॉ रेक , (धरोहर राशि रु.5000/-),
बेलर , (धरोहर राशि रु.5000/-),
हाइड्रॉलिक प्रेस स्ट्रॉ बेलर (ट्रेक्टर चलित), (धरोहर राशि रु.5000/-),
ब्रॉड बेड फरो - प्लांटर, (धरोहर राशि रु.5000/-),
किसान ड्रोन , (धरोहर राशि रु.5000/-),
पशु निवारक बायो अकॉस्टिक यंत्र (धरोहर राशि रु.1000/-)
नोटः- •आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदकों को उपयुक्त राशि का भुगतान Online Payment Gateway से कर सकेंगे।
•“मॉंग अनुसार” श्रेणी अंतर्गत दिए जा रहे कृषि यंत्रों के लिए कृषक अपने आवेदन अगली सूचना तक प्रस्तुत कर सकतें हैं।
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(20-12-2023) वर्तमान में कृषको को कृषि यंत्रो में आवेदन करने हेतु धरोहर राशि के रूप में बैंक ड्राफ्ट(डी.डी) के माध्यम से लिये जाने की व्यवस्था हैं। उक्त व्यवस्था में परिवर्तन किया गया हैं। दिनांक 22 दिसंबर 2023 से पोर्टल पर नवीन पद्धति लागू की जा रही हैं जिसके अंतर्गत आवेदन में चाही गई धरोहर राशि का भुगतान Online Payment Gateway के माध्यम से किया जायेगा। अतः नवीन सभी लक्ष्यों में उपरोक्तानुसार आवेदन करना अनिवार्य होगा।
(20-12-2023) ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल से प्रदेश के कृषकों को शासन की योजनाओं से समयसीमा में लाभ दिलाये जाने का उद्देश्य है किन्तु निर्माता स्तर पर प्रकरण अधिक समय तक लंबित रहते है फलस्वरूप प्रकरण के अंतिम निराकरण में विलम्ब होता है। अतः निर्माताओं को 07 दिवस में प्रकरण पर कार्यवाही करनी होगी अन्यथा प्रकरण स्वतः जिला कार्यालय को अग्रेषित हो जायेगा एवं इसे निर्माता की सहमति के साथ सत्यापित माना जावेगा। स्वतः अग्रेषित होने वाले प्रकरणों में सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित निर्माता की होगी।
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(26-10-2023) सभी निर्माताओं को सूचित किया जाता है कि ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर वितरित यंत्र जिनकी टेस्ट रिपोर्ट की वैद्यता समाप्त हो चुकी हैं या होने वाली हैं। ऐसे समस्त यंत्रों की टेस्ट रिपोर्ट नवीनीकृत कर संचालनालय में एक माह के अंदर प्रस्तुत करें, अन्यथा ऐसे समस्त यंत्रों को डी.बी.टी. पोर्टल से पृथक करनें की एकतरफा कार्यवाही की जावेगी।
(09-10-2023) प्रदेश के सभी कृषकों को यह अवगत कराया जाता हैं कि पोर्टल पर लॉटरी उपरांत चयनित कृषकों के अलावा किसी भी कृषक के लॉटरी में उल्लेखित यंत्रों के ऑफलाइन आवेदन किसी स्तर पर स्वीकार नहीं किये जाते हैं तथा ऐसी अफवाहों /फेेक मैसेज से सावधान रहें। शासन द्वारा पोर्टल के लिए ऑनलाईन प्रक्रिया ही निर्धारित की गई है जो कि पूूर्णतः पारदर्शी एवं निष्पक्ष हैं जिसमें सभी तरीकों की जानकारी तथा प्रकरणों की स्थिति स्पष्ट रूप से सभी के द्वारा देखी जा सकती है।
यदि किसान भाईयों को कोई शिकायत है अथवा कोई अफवाह/फेेक मैसेज प्राप्त होता है तो वह dbtsupport@crispindia.com पर अवगत करा सकते हैं।
(09-10-2023) भारत सरकार द्वारा समय-समय पर एस.एम.ए.एम. के अंतर्गत् नवीन यंत्रों को सम्मिलित किया जाता है। इसके आधार पर ही पोर्टल् पर लक्ष्य जारी किये जाते है। नवीन यंत्रों के संबंध में कृषकों से अनुरोध है कि वे इन यंत्रों पर उपयोगिता, कार्यप्रणाली एवं निर्माता द्वारा प्रदर्शित दर से पूर्ण संतुष्ट होने के उपरांत ही क्रय करने की कार्यवाही करेें।
(19-07-2023) ई-कृषि यन्त्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन (ई-केवाईसी) फिंगरप्रिंट L1 पंजीकृत डिवाइस ही क्रियाशील है ।
(14-07-2023) कृषक बन्धुओं को सूचित किया जाता है कि-
1. जो कृषक पूर्व से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।
2. नये कृषकों को आवेदन करने से पूर्व बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन की प्रक्रिया पोर्टल पर प्रारम्भ है।
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निर्माता ध्यान दें।
(29-12-2021) ई -कृषि यन्त्र अनुदान पोर्टल का बैंक खाता क्रमांक परिवर्तन की सूचना
निर्माताओं को सूचित किया जाता है की, धरोहर राशि एवं वार्षिक पोर्टल शुल्क (अलग-अलग) ऑनलाइन माध्यम (RTGS/NEFT ) से निम्न लिखित नवीन खाते में जमा करावें एवं ऑनलाइन भुगतान की जानकारी आवश्यक रूप से अपलोड करें।
नवीन खाते का विवरण हेतु :- क्लिक करें ।
Account Name Account Number Bank Name IFSC Branch City
Sanchalak Rajya Krishi Vistar Evam Prashikshan Sansthan Bhopal (e-Krishi)
40617355333 State Bank of India SBIN0007726 Neelbad Bhopal
विशेष : यह खाता सिर्फ निर्माताओं के उपयोग के लिए है। कृषक इस खाते में कृषि यंत्रों के पंजीयन हेतु लिए जाने वाली धरोहर राशि जमा न करें ।
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(29-08-2022) सभी निर्माताओं को सूचित किया जाता है कि शासकीय योजनाओं अंतर्गत कार्य करने हेतु डीलर के लिये G.S.T. नम्बर अनिवार्य है। अतः आप से संबंधित डीलर का G.S.T. नम्बर 3 दिवस के अंदर पोर्टल पर अपडेट करें G.S.T. नम्बर अपडेट नही करने की स्थिति में डीलर को पोर्टल से प्रतिबंधित कर दिया जावेगा तथा वह पोर्टल पर कार्य नही कर सकेगा। पोर्टल पर शीघ्र ही लक्ष्य जारी किये जाने है।
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(01-06-2022) सभी निर्माताओं को सूचित किया जाता हैं कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर को भारत सरकार के द्वारा कृषि यंत्रो को टेस्टिंग करने हेतु अधिकृत कर दिया गया है। अतः सभी निर्माता अपने कृषि यंत्रो की टेस्टिंग जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में करा सकते हैं।
(21-03-2022) ई -कृषि यन्त्र अनुदान पोर्टल अंतर्गत पंजीकृत निर्माताओं के अवधि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 की अवधि हेतु पंजीयन नवीनीकरण के संबंध में। पत्र देखने हेतु क्लिक करें।
मध्य प्रदेश कृषि विभाग ई कृषि अनुदान सब्सिडी योजना 2024 सभी कृषक लाभ ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें
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