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Thursday, March 5, 2020

नागरिकता क्या है


The Constitution Of India भारत का संविधान

भाग 2
नागरिकता
5. संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता- इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत की राज्य क्षेत्र में अधिवास है और-
A.          जो भारत की राज्य क्षेत्र में जन्मा था या
B.           जिसके माता-पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था या
C.           जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राजपत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है
 भारत का नागरिक होगा
6. पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार- अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है भारत की राज्य क्षेत्र को प्रवचन किया है इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा 
1.   यदि वह अथवा उसकी माता या पिता में से कोई अथवा उसकी पितामह या पितामह या माता मैया माता महि में से कोई मूल रूप में यथा अधिनियमित भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था और
2.   जबकि व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार प्रवचन किया है तब यदि वह अपने प्रवचन की तारीख से भारत की राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है या
2. जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिस ने 19 जुलाई 1948 को या उसके पश्चात इस प्रकार प्रव्रजन किया है तब यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से उसके द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसे अधिकारी को जिसे सरकार ने इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया है आवेदन किए जाने पर उस अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्री कृत कर लिया गया है
 परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 माह भारत के राज्य क्षेत्र में निवासी नहीं रहा है तो वह इस प्रकार रजिस्ट्री नहीं किया जाएगा
   7.    पाकिस्तान को प्रवचन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार- अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 में किसी बात की होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत की राज्य क्षेत्र से ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है परिवर्तन किया है भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा
 परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात है ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रावजन करने के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा के अधीन लौट लौट आया है जो पुनर्वास के लिए या अस्थाई रूप से लौटने के लिए किसी विधि के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन दी गई है और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में अनुच्छेद 6 की खंड खा के प्रयोजनों के लिए यह समझा जायेगा कि उसने भारत के राज्य क्षेत्र को 19 जुलाई 1948 के पश्चात प्रवचन किया है
8.  भारत की बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव की कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार- अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो या जिसके माता-पिता में से कोई अथवा पितामह या पितामह या माता मैया माता महीने से कोई मूल रूप में यथा अधिनियमित भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था और जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर से निवास कर रहा है भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत में नियम की सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा वित्त प्रारूप में और विधि से अपने द्वारा उस देश में जहां वह तत समय निवास कर रहा है भारत की राजनीति या असली प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात आवेदन किए जाने पर ऐसे राज्य कौशल्य प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक  रजिस्ट्री कर लिया गया है
9. विदेशी नागरिकता से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक होना- यदि किसी व्यक्ति ने किसी देश की नागरिकता से अर्जित कर ली है अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा अथवा अनुच्छेद 6 अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा
10. नागरिकता के अधिकारों का बना रहना- प्रत्येक व्यक्ति के पूर्व में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है ऐसी विधि के अधीन रहते हुए संसद द्वारा बनाई जाए भारत का नागरिक बना रहेगा 
11.संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना- इस भाग के पूर्व ग्रामीणों की कोई बात नागरिकता की अर्जन और समाप्ति की तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों की संबंध में उप बंद करने की संसद की शक्ति का हल्की करण नहीं करेगी

 दोस्तों भारत की संविधान भाग 3 में हम मूल अधिकारों के बारे में जानेंगे जिन्हें हम अगले लेखन में प्रस्तुत करेंगे आप सभी से निवेदन है कि इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग अपने हक अधिकारों के बारे में जाने आपके द्वारा कुछ प्रश्न पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हम कोशिश करेंगे कि आपको आपकी सभी सवालों का जवाब दे सकें 

 धन्यवाद
 जागो इंडिया न्यूज़


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