किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
ई-कृषि यंत्र अनुदान yojna पोर्टल पर स्वचालित हाई ग्राउंड क्लियरेंस स्प्रेयर - बूम टाईप (चयनित जिलों हेतु), पावर वीडर, क्लीनर-कम-ग्रेडर एवं फ़र्टिलाइज़र ब्रॉडकास्टर यंत्रों के आवेदन दिनांक 18 अगस्त 2025 से आमंत्रित किये जा रहे है। प्राप्त आवेदनों के आधार पर लक्ष्य निर्धारण किया जावेगा एवं पृथक से लॉटरी की सूचना प्रकाशित की जावेगी।
आवेदन के साथ कृषक स्वयं के बैंक खाते से निम्नलिखित राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) सम्बंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री (देखने हेतु क्लिक करें) के नाम से बनवाकर जमा करना अनिवार्य होगा। धरोहर राशि के बिना आवेदन मान्य नहीं किया जायेगा। धरोहर राशि का विवरण देखने हेतु क्लिक करें।
(17-08-2025) ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर मिनी दाल मिल यंत्र के आवेदन करने की अंतिम दिनांक 27 अगस्त 2025 तक बढ़ाई जाती है तथा लॉटरी दिनांक 28 अगस्त 2025 को सम्पादित की जावेगी, शेष शर्तें यथावत। (11-08-2025) ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर पैडी थ्रेशर/ धान थ्रेशर, मेज़ शेलर / मक्का थ्रेशर, श्रेडर/मल्चर, रीपर (ट्रेक्टर चलित) एवं रीपर (स्वचालित) यंत्रों के आवेदन दिनांक 12 अगस्त 2025 से आमंत्रित किये जा रहे है। प्राप्त आवेदनों के आधार पर लक्ष्य निर्धारण किया जावेगा एवं पृथक से लॉटरी की सूचना प्रकाशित की जावेगी।
आवेदन के साथ कृषक स्वयं के बैंक खाते से निम्नलिखित राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) सम्बंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री (देखने हेतु क्लिक करें) के नाम से बनवाकर जमा करना अनिवार्य होगा। धरोहर राशि के बिना आवेदन मान्य नहीं किया जायेगा।
- कृषि यंत्र पैडी थ्रेशर/ धान थ्रेशर हेतु राशि रू. 5000/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
- कृषि यंत्र मेज़ शेलर / मक्का थ्रेशर हेतु राशि रू. 5000/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
- कृषि यंत्र श्रेडर/मल्चर हेतु राशि रू. 5500/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
- कृषि यंत्र रीपर (ट्रेक्टर चलित) हेतु राशि रू. 3300/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
- कृषि यंत्र रीपर (स्वचालित) हेतु राशि रू. 3300/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
(05-08-2025) ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर मिनी दाल मिल, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर एवं स्मार्ट सीडर यंत्रों के आवेदन करने की अंतिम दिनांक 18 अगस्त 2025 तक है। तथा लॉटरी दिनांक 19 अगस्त 2025 को सम्पादित की जावेगी।
आवेदन के साथ कृषक स्वयं के बैंक खाते से निम्नलिखित राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) सम्बंधित जिले के सहायक कृषि यंत्री (देखने हेतु क्लिक करें) के नाम से बनवाकर जमा करना अनिवार्य होगा। धरोहर राशि के बिना आवेदन मान्य नहीं किया जायेगा।
- कृषि यंत्र हैप्पी सीडर हेतु राशि रू. 4500/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
- कृषि यंत्र सुपर सीडर हेतु राशि रू. 4500/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
- कृषि यंत्र स्मार्ट सीडर हेतु राशि रू. 4500/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
- कृषि यंत्र मिनी दाल मिल हेतु राशि रू. 2000/- का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)।
(10-06-2025) समस्त पंजीकृत निर्माताओं को सूचित किया जाता है कि उनकी पंजीकृत सामग्री की टेस्ट रिपोर्ट / अनुबंध /आई.एस.आई. लायसेंस की वैधता तिथि समाप्त होने पर डी.बी.टी. पोर्टल से स्वतः पृथक किया जाना निरंतर प्रक्रिया है। अतः कृपया अपने दस्तावेजों की समय पर वैधता तिथि समाप्ति के पूर्व संचालनालय को प्रस्तुत करें।
(16-11-2024) इच्छुक आवेदक ड्रोन संचालित करने हेतू अनिवार्य "ड्रोन पायलट लाइसेंस" के प्रशिक्षण हेतु कौशल विकास इंदौर में तत्काल ही आवेदन करें। प्रशिक्षण का प्रथम बैच 25/11/2024 से प्रारम्भ हो रहा है एवं प्रशिक्षणार्थियों का चयन प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर किया जावेगा। आवेदन करने हेतु क्लिक करें।
(14-11-2024) ड्रोन पायलट (Small Category) प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यालय कृषि यंत्री इंदौर अंतर्गत कौशल विकास केन्द्र में प्रारंभ किया जा रहा है। इच्छुक आवेदक पोर्टल क्लिक करें के माध्यम से आवेदन कर सकते है। आवेदन करने उपरांत निम्नलिखित दिशा-निर्देशों कें अनुरूप कार्यालय कृषि यंत्री इंदौर में दस्तावेज सत्यापन एवं डिमांड ड्राफ्ट जमा करने की अग्रिम कार्यवाही करें :-
1. आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवी पास एवं आयु 18 वर्ष से 65 वर्ष तक होनी चाहियें।
2. आवेदक को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण (Small Category) करने हेतु राशि रूपये 17,700/- का डिमांड ड्राफ्ट "सहायक कृषि यंत्री इंदौर" के नाम पर कार्यालय कृषि यंत्री इंदौर मे जमा किया जाना होगा।
3. आवेदक के पास सरकार द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र होना चाहिए।
4. किसान ड्रोन प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत दस्तावेज़ सत्यापन के समय आवेदक को स्वयं का मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र का प्रारूप डॉउनलोड करने हेतु क्लिक करें। ---
(01-02-2024) फ्रॉड कॉल सम्बंधित महत्वपूर्ण सूचना। संचालनालय को शिकायत प्राप्त हुई है कि मोबाइल क्रमांक 07037767569 , 8954458193, 8193059587 द्वारा अनाधिकृत व्यक्ति कृषकों से संपर्क कर निश्चित राशि की मांग कर आश्वासन दे रहा है कि उनका लॉटरी में चयन किया जावेगा एवं अनुदान का लाभ दिया जायेगा। सभी कृषक ऐसी अफवाहों से सावधान रहें , यदि कोई आपके साथ साइबर अपराध (ठग द्वारा कॉल कर पैसे की मांग करना) गठित होता हैं तो इसकी शिकायत अपनी नज़दीकी पुलिस थाने में या www.cybercrime.gov.in या टोल फ्री नंबर-1930 पर करें।
(27-12-2023)
सभी निर्माता/डीलर यह सुनिश्चित करे
की दिनांक 01 जनवरी 2024 से आपके द्वारा
अनुदान योजना में प्रदाये किये जा रहे समस्त
कृषि यंत्रो की प्लेट भारत
सरकार के निर्देशानुसार
"laser cut serial number" में
होना अनिवार्य होगा।
(26-10-2023) सभी निर्माताओं को सूचित किया जाता है कि ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर वितरित यंत्र जिनकी टेस्ट रिपोर्ट की वैद्यता समाप्त हो चुकी हैं या होने वाली हैं। ऐसे समस्त यंत्रों की टेस्ट रिपोर्ट नवीनीकृत कर संचालनालय में एक माह के अंदर प्रस्तुत करें, अन्यथा ऐसे समस्त यंत्रों को डी.बी.टी. पोर्टल से पृथक करनें की एकतरफा कार्यवाही की जावेगी।
(09-10-2023) प्रदेश के सभी कृषकों को यह अवगत कराया जाता हैं कि पोर्टल पर लॉटरी उपरांत चयनित कृषकों के अलावा किसी भी कृषक के लॉटरी में उल्लेखित यंत्रों के ऑफलाइन आवेदन किसी स्तर पर स्वीकार नहीं किये जाते हैं तथा ऐसी अफवाहों /फेेक मैसेज से सावधान रहें। शासन द्वारा पोर्टल के लिए ऑनलाईन प्रक्रिया ही निर्धारित की गई है जो कि पूूर्णतः पारदर्शी एवं निष्पक्ष हैं जिसमें सभी तरीकों की जानकारी तथा प्रकरणों की स्थिति स्पष्ट रूप से सभी के द्वारा देखी जा सकती है।
यदि किसान भाईयों को कोई शिकायत है अथवा कोई अफवाह/फेेक मैसेज प्राप्त होता है तो वह dbtsupport@crispindia.com पर अवगत करा सकते हैं।
(19-07-2023) ई-कृषि यन्त्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन (ई-केवाईसी) फिंगरप्रिंट L1 पंजीकृत डिवाइस ही क्रियाशील है ।
(14-07-2023) कृषक बन्धुओं को सूचित किया जाता है कि-
1. जो कृषक पूर्व से पोर्टल पर पंजीकृत है वे आधार ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।
2. नये कृषकों को आवेदन करने से पूर्व बायोमैट्रिक आधार अथेन्टिकेशन के माध्यम से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन की प्रक्रिया पोर्टल पर प्रारम्भ है।
(29-08-2022) सभी निर्माताओं को सूचित किया जाता है कि शासकीय योजनाओं अंतर्गत कार्य करने हेतु डीलर के लिये G.S.T. नम्बर अनिवार्य है। अतः आप से संबंधित डीलर का G.S.T. नम्बर 3 दिवस के अंदर पोर्टल पर अपडेट करें G.S.T. नम्बर अपडेट नही करने की स्थिति में डीलर को पोर्टल से प्रतिबंधित कर दिया जावेगा तथा वह पोर्टल पर कार्य नही कर सकेगा। पोर्टल पर शीघ्र ही लक्ष्य जारी किये जाने है।
(01-06-2022) सभी निर्माताओं को सूचित किया जाता हैं कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर को भारत सरकार के द्वारा कृषि यंत्रो को टेस्टिंग करने हेतु अधिकृत कर दिया गया है। अतः सभी निर्माता अपने कृषि यंत्रो की टेस्टिंग जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में करा सकते हैं।
(21-03-2022) ई -कृषि यन्त्र अनुदान पोर्टल अंतर्गत पंजीकृत निर्माताओं के अवधि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 की अवधि हेतु पंजीयन नवीनीकरण के संबंध में। पत्र देखने हेतु क्लिक करें।
पोर्टल सम्बंधित जानकारी के लिए वैकल्पिक संपर्क नंबर - 0755-4935002


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