प्री
मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
प्री-मैट्रिक
छात्रवृत्ति विवरण
सामाजिक
न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीन अल्पसंख्यक समुदायों क्रमशः मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, बुद्धिष्ट, पारसी एवं जैन
के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं मैरिट-कम-मिन्स छात्रवृत्ति
योजनाएं चलाई जा रही है और हरियाणा राज्य में 30 प्रतिशत छात्रवृत्तियाॅं प्रत्येक
समुदायों की छात्राओं के लिए आरक्षित है तथा यह योजनाएं 100 प्रतिशत
प्रायोजित स्कीम है। विवरण एवं जानकारी निम्न प्रकार से हैंः-
प्री
मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
प्री-मैट्रिक
छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 10वीं तक के छात्रों को छात्रवृति लाभ प्रदान किया जाता है:
पात्रता
का दायरा
छात्र
सरकारी स्कूलों /प्राईवेट मान्यता प्राप्त
स्कूलों एवं संस्थानों/निजी स्कूलों/
संस्थान जो कि सक्षम अधिकरण द्वारा
मान्यता प्राप्त हो, में पढ़ रहा हो,
माता-पिता/अभिभावकों
की सभी साधनों से वार्षिक आय 1.00 लाख रूप्ये से अधिक न हो ,
यह
छात्रवृत्ति पूर्व परीक्षाओं में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर दी जाएगी परन्तु
पहली कक्षा के छात्रों के लिये अंक की आवश्यकता नहीं है।
इस
योजना के अन्तर्गत छात्रों को छात्रवृति का लाभ उद्देश्य के लिये ही दिया जायेगा।
मिलने
वाले लाभ
|
मद |
हाॅस्टल वासी |
डे-स्कालर |
|
कक्षा 6 से 10
के लिए प्रवेश शुल्क |
वास्तविक या 500/-रू. प्रतिवर्ष |
वास्तविक या 500/-रू. प्रतिवर्ष |
|
कक्षा 6 से 10
के लिए शिक्षण शुल्क |
वास्तविक या 350/-रू. प्रतिवर्ष |
वास्तविक या 350/-रू. प्रतिवर्ष |
अनुरक्षण
भत्ता एक शैक्षिक वर्ष में 10 माह की अवधि के
लिए ही दिया जाएगा
कक्षा
1 से
5 100 रु0 प्रतिमाह
कक्षा
6 से
10 वास्तविक या 600 रु0 प्रतिमाह
100 रु0 प्रतिमाह
स्त्राेत
: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा सरकार, हरियाणा।
प्री-मैट्रिक
छात्रवृत्ति एक सरकारी पहल है जो कक्षा 1 से 10 तक के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को
वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ताकि वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। यह ट्यूशन
फीस, किताबों
और अन्य शैक्षिक खर्चों को कवर करती है, और परिवार की आय, जाति या
विकलांगता की स्थिति जैसे पात्रता मानदंडों पर आधारित होती है। यह ड्रॉपआउट दरों
को कम करने और वंचित समुदायों में साक्षरता को बढ़ावा देने में मदद करती है।
योजना
के उद्देश्य
आर्थिक
रूप से कमजोर वर्गों और हाशिए पर पड़े समुदायों के छात्रों को वित्तीय सहायता
प्रदान करना।
बच्चों
को स्कूल में बनाए रखना और ड्रॉपआउट दरों को कम करना।
पिछड़े
वर्गों में साक्षरता और शिक्षा के स्तर को बढ़ाना।
पात्रता
मानदंड
छात्र
का कक्षा 1 से
10 तक
का होना आवश्यक है।
माता-पिता
या अभिभावकों की वार्षिक आय एक निर्धारित सीमा (जैसे 1 लाख रुपये) से
कम या उसके बराबर होनी चाहिए।
छात्र
को पिछली परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे, हालांकि पहली
कक्षा के छात्रों के लिए यह नियम लागू नहीं होता है।
आवेदक
किसी अल्पसंख्यक समुदाय (जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन) से संबंधित हो सकता है।
छात्रों
को किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल रहा होना चाहिए।
लाभ
प्रवेश
शुल्क और शिक्षण शुल्क का भुगतान।
छात्रों
के लिए एक मासिक रखरखाव भत्ता।
किताबें
और अन्य आवश्यक शैक्षिक सामग्री खरीदने के लिए वित्तीय सहायता।
आवेदन
प्रक्रिया
छात्रों
को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) जैसी आधिकारिक छात्रवृत्ति पोर्टलों के माध्यम
से आवेदन करना होता है।
आवेदन
आमतौर पर शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले या अप्रैल के महीने में आमंत्रित किए
जाते हैं।
आवेदकों
को आवश्यक दस्तावेज, जैसे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और आधार कार्ड अपलोड करने होते
हैं।
यह
ध्यान रखना महत्वपूर्ण है
प्रत्येक
राज्य और केंद्र सरकार के मंत्रालयों के लिए पात्रता मानदंड और लाभ थोड़े भिन्न हो
सकते हैं।
यह
योजना अल्पसंख्यक समुदायों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा
वर्ग और विकलांग छात्रों जैसे विभिन्न समूहों के लिए उपलब्ध है।
प्री-मैट्रिक
स्कॉलरशिप - उद्देश्य, प्रभाव, लाभ और
एप्लीकेशन प्रोसेस
प्री-मैट्रिक
छात्रवृत्ति क्या है? प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति एक सरकारी प्रायोजित पहल है जिसका उद्देश्य
आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों को उनकी शिक्षा को मैट्रिक (क्लास 10) तक पूरा करने के
लिए सहायता करना है. ये छात्र...
प्री-मैट्रिक
छात्रवृत्ति योजना शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण, जो इस योजना के उद्देश्यों में से एक
है, में
अल्पसंख्यक समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों के उत्थान की क्षमता है। वर्ष 2021-22 के लिए
अल्पसंख्यक समुदायों के...
अल्पसंख्यक
कल्याण- प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति | Directorate of Social Justice & Empowerment,
Haryana | भारत
एआई
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विशेषज्ञ से बात करें. ज़्यादा जानें

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