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Wednesday, August 12, 2020

पाँचवी अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामसभा के अनुमोदन के बिना राम वनगमन /राममंदिर निर्माण हेतु


पाँचवी अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामसभा के अनुमोदन के बिना राम वनगमन /राममंदिर निर्माण हेतु श्री शिशुपाल शोरी विधायक कांकेर ,राजेश तिवारी के व्दारा पाँचवी अनुसूचित क्षेत्र में राम वन गमन पथ निर्माण राम मंदिर का शिलान्यास को बढावा देना असंवैधानिक है बस्तर से राम का कोई संबंध नही है क्योंकि हम जानते हैं बस्तर संभाग पाँचवी अनुसूचित क्षेत्र में आता है अनुसूचित क्षेत्रों की अपनी एक व्यवस्था है सर्वोच्च संस्था ग्रामसभा है बगैर ग्रामसभा अनुमोदन के कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो सकता मंदिर निर्माण होने से आदिवासियों की संस्कृति विलुप्त होने की खतरा है तथा पर्यावरण प्रभावित हो सकता है
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 (1) अनुच्छेद 13(3)()इसमें आदिवासियों की स्वाशासन व्यवस्था अर्थात पारम्परिक ग्रामसभा रुढी़ प्रथा (Customary low) विधि का बल रखता है जिसके कारण आदिवासी समाज अपनी पहचान,अपनी संस्कृति,अपनी परम्परा, मान्यता को बचाए रखता है संविधान के अनुच्छेद 14,15(),16(4) एवं 339(1)सामाजिक सुरक्षा हेतु आश्वस्त करता है।
अतः बस्तर संभाग में ऐसी असंवैधानिक कार्य पर रोक लगाई जाए एवं क्षेत्रों में रोजगार के ज्यादा से ज्यादा शैक्षणिक संस्था बनाकर अवसर प्रदान करने की नीति योजना तथा ज्ञान-विज्ञान आधारित शिक्षा स्वास्थ्य पर अधिक जोर दिए जाने की मांग करते हैं
समस्त युवा प्रभाग चारामा , जिला -उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)
सेवा जोहार
उलगुलान जोहार
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