हाइकोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण के लिए हस्तक्षेप याचिका के पक्ष को सुना,अगली तारीख 08/01/2020को दी
आज हाइकोर्ट में पदोन्नति में आरक्षण बैन होने के विरुद्ध हस्तक्षेप याचिका के पक्ष में जोरदार चीफ जस्टिस के साथ बहस हुई।
पहली बार वकीलो की फौज
SC, ST की मुद्दे पर जज पर भारी थी,जज फैसले को 4 फरवरी तक टालने के फिराक में था,लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकील
मनोज गोरकेला साहब ने मजबूती से सुप्रीम कोर्ट व विभिन्न स्टेट के फैसले की हवाला देते हुए जारी पदोन्नति को असंवैधानिक बताया,इसके अलावा क्रीमीलेयर,संख्यात्मक आंकड़े को गैर जरूरी बताया,
आगे सुप्रीम कोर्ट के वकील गोरकेला सर ने दलील दिया
कि"सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसले में मैं प्रस्तुत था,नागराज कमेटी के रिपोर्ट को शून्य करने वाले जनरैल सिंह कमेटी के रिपोर्ट में MP गवर्मेंट की तरफ से रिप्रजेंट हुआ था और केस हमारे पक्ष में आया था"
फाइनली बहस जोरदार रहा,आदरणीय टी दास सर ने सारे आदेश निर्देश को जज साहब को
पुनः पढ़कर सुनाया,
वकीलो की संख्या व प्रेसर को देखते हुए जज साहब एक दिन बाद ही डेट दी।
लीगल सेल की ओर से वकील पैनल व डिप्टी एजी सुप्रीम कोर्ट
मनोज गोरकेला जी को सहृदय
धन्यवाद ज्ञापित करते है,,,,
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