वृद्धावस्था पेंशन योजना क्या है? Iska lakh kaise le - jagoindia Sarkari Yojana : नई सरकारी योजना 2025

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Monday, October 13, 2025

वृद्धावस्था पेंशन योजना क्या है? Iska lakh kaise le

 वृद्धावस्था पेंशन योजना क्या है



 

वृद्धावस्था पेंशन योजना क्या है? Iska lakh kaise le

वृद्धावस्था पेंशन योजना एक सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसके अंतर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्गों को मासिक पेंशन दी जाती है ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकें।

यह योजना कितने प्रकार की होती है?

वृद्धावस्था पेंशन योजना दो स्तरों पर संचालित होती है:

1. केंद्रीय (भारत सरकार) की योजना

2. राज्य सरकारों की योजनाएँ

 1. केंद्रीय सरकार की योजनाराष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)

इस कार्यक्रम के अंतर्गत तीन मुख्य पेंशन योजनाएँ हैं:

| योजना का नाम   l लाभार्थी   | मासिक पेंशन (केंद्र से) |

| इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) | 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के गरीब व्यक्ति (BPL परिवार से) | ₹200 (60–79 वर्ष), ₹500 (80 वर्ष से ऊपर) |

| इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS)   | 40–79 वर्ष की गरीब विधवाएँ     | ₹300|

| इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (IGNDPS)    | 18–79 वर्ष के 80% विकलांग व्यक्ति  | ₹300 |

ध्यान दें: राज्य सरकारें इन केंद्रीय राशियों में अपना योगदान जोड़ देती हैं, जिससे पेंशन राशि राज्य के अनुसार बढ़ जाती है।

नियम एवं शर्तें

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग (जिसे आगे "विभाग" कहा जाएगा) में आपका स्वागत है। हमारी वेबसाइट पर पहुँचकर या उसका उपयोग करके, आप निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों से बाध्य होने के लिए सहमत होते हैं। कृपया इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें। यदि आप इन नियमों एवं शर्तों के किसी भी भाग से सहमत नहीं हैं, तो कृपया इस वेबसाइट का उपयोग करें।

 

1. वेबसाइट का उद्देश्य

यह वेबसाइट दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण, समावेशन और अधिकारों से संबंधित जानकारी और संसाधन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। यह प्रासंगिक नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं और पहलों पर अपडेट भी प्रदान करती है।

2. नियमों की स्वीकृति

इस वेबसाइट पर पहुँचकर, ब्राउज़ करके या इसका उपयोग करके, आप स्वीकार करते हैं कि आपने इन नियमों एवं शर्तों को पढ़ लिया है, समझ लिया है और भविष्य में होने वाले किसी भी संशोधन सहित इनसे बाध्य होने के लिए सहमत हैं।

3. उपयोगकर्ता के दायित्व

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5. सूचना की सटीकता

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7. दायित्व की सीमा

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8. गोपनीयता नीति

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9. नियम एवं शर्तों में संशोधन

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 2. राज्य सरकारों की वृद्धावस्था पेंशन योजनाएँ

हर राज्य की अपनी पेंशन योजना होती है, जैसे:

| राज्य        | योजना का नाम                         | पेंशन राशि (लगभग)     |

| उत्तर प्रदेश | वृद्धावस्था पेंशन योजना              | ₹1000 प्रति माह       |

| मध्य प्रदेश  | मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना  | ₹600–₹1000 प्रति माह  |

| राजस्थान     | सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना          | ₹1000–₹1500 प्रति माह |

| बिहार        | लोहिया वृद्धावस्था पेंशन योजना       | ₹500–₹1000 प्रति माह  |

| दिल्ली       | मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन | ₹2000 प्रति माह       |

 पात्रता (Eligibility)

1. आयु: कम से कम 60 वर्ष

2. आवास: भारत का स्थायी निवासी (या उस राज्य का निवासी जहाँ आवेदन कर रहे हैं)

3. आय:गरीबी रेखा से नीचे (BPL) या राज्य सरकार द्वारा तय सीमा में

4. कोई अन्य सरकारी पेंशन नहीं ले रहा हो

5. बैंक खाता होना आवश्यक है (DBT – Direct Benefit Transfer के लिए)

 आवश्यक दस्तावेज़

* आधार कार्ड

* आय प्रमाण पत्र

* जन्म तिथि प्रमाण पत्र

* निवास प्रमाण पत्र

* बैंक पासबुक की प्रति

* पासपोर्ट साइज फोटो

* मोबाइल नंबर

 लाभ (Benefits)

* हर महीने ₹200 से ₹2000 तक पेंशन (राज्य अनुसार)

* सीधे बैंक खाते में DBT के ज़रिए भुगतान

* वृद्ध व्यक्तियों की आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवनयापन

 आवेदन प्रक्रिया (Apply करने का तरीका)

आप दो तरीकों से आवेदन कर सकते हैं:

 

 1. ऑनलाइन आवेदन

* संबंधित राज्य की सोशल वेलफेयर वेबसाइट पर जाएँ

  उदाहरण:  * [https://sspy-up.gov.in](https://sspy-up.gov.in) (उत्तर प्रदेश)

  * [https://samajkalyan.mp.gov.in](https://samajkalyan.mp.gov.in) (मध्य प्रदेश)

* वृद्धावस्था पेंशन योजना आवेदनपर क्लिक करें

* आवश्यक विवरण दस्तावेज़ अपलोड करें

* आवेदन सबमिट करें और आवेदन नंबर सुरक्षित रखें

 2. ऑफ़लाइन आवेदन

* अपने ग्राम पंचायत / नगर निगम / जनपद पंचायत / समाज कल्याण विभाग** के कार्यालय जाएँ

* आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें

* अधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद योजना स्वीकृत की जाती है

 सहायता / हेल्पलाइन

* राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP): 1800-11-8495

* राज्य समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर राज्यवार हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध हैं

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