बहुत अच्छा सवाल —
यहाँ मैं आपको फूड सेफ्टी लाइसेंस (FSSAI License) से जुड़ी पूरी जानकारी दूँगा
फूड सेफ्टी लाइसेंस, जिसे FSSAI लाइसेंस भी कहते हैं, भारत में खाद्य व्यवसाय चलाने के लिए एक अनिवार्य अनुमति है। यह सुनिश्चित करता है कि व्यवसाय FSSAI द्वारा निर्धारित गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का पालन करता है। इस लाइसेंस के तीन मुख्य प्रकार हैं - मूल पंजीकरण (वार्षिक कारोबार ₹12 लाख से कम), राज्य लाइसेंस (वार्षिक कारोबार ₹12 लाख से ₹20 करोड़) और केंद्रीय लाइसेंस (वार्षिक कारोबार ₹20 करोड़ से अधिक)।
फूड सेफ्टी लाइसेंस के प्रकार
मूल पंजीकरण: यह छोटे खाद्य व्यवसायों के लिए है जिनका वार्षिक कारोबार ₹12 लाख से कम है।
राज्य लाइसेंस: यह मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए है जिनका वार्षिक कारोबार ₹12 लाख से ₹20 करोड़ के बीच है।
केंद्रीय लाइसेंस: यह बड़े व्यवसायों के लिए है जिनका वार्षिक कारोबार ₹20 करोड़ से अधिक है या जो कई राज्यों में काम करते हैं।
आवेदन प्रक्रिया
फूड लाइसेंस के लिए आप FSSAI की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन के बाद, आपको आवश्यक शुल्क का भुगतान करना होगा।
आवेदन के बाद, लाइसेंस जारी होने से पहले संबंधित अधिकारी द्वारा आवेदन की जांच और परिसर का निरीक्षण किया जाता है।
लाइसेंस आमतौर पर 60 दिनों के भीतर जारी कर दिया जाता है।
अनिवार्य क्यों है
यह खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करता है।
यह ग्राहकों के लिए विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक है।
लाइसेंस न होने पर भारी जुर्माना लग सकता है और इसे एक कानूनी अपराध माना जाता है।
इसमें हम जानेंगे:
1.फूड सेफ्टी लाइसेंस क्या होता है?
2. कौन-कौन को लाइसेंस लेना जरूरी है?
3.फूड लाइसेंस के प्रकार
4. फूड लाइसेंस कैसे बनवाएं (ऑनलाइन प्रक्रिया)
5.फीस कितनी लगती है?
6. लाइसेंस के फायदे
7. अगर लाइसेंस नहीं बनवाया तो क्या होगा?
1. फूड सेफ्टी लाइसेंस क्या है?
भारत में FSSAI (Food Safety and Standards
Authority of India) एक सरकारी संस्था है जो खाने-पीने की चीजों की क्वालिटी की निगरानी करती है।
हर वह व्यक्ति या कंपनी जो खाद्य पदार्थों का उत्पादन, पैकेजिंग, वितरण या बिक्री करता है, उसे FSSAI से लाइसेंस लेना जरूरी होता है।
2. किन लोगों/व्यवसायों को लाइसेंस लेना जरूरी है
अगर आप इनमें से कुछ भी करते हैं तो आपको FSSAI License/Registration चाहिए:
1.
होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा या कैटरिंग सर्विस
2.
फूड प्रोसेसिंग यूनिट (जैसे पनीर, अचार, बेकरी आदि)
3.
दूध, मीट, फल-सब्जी, जूस, स्नैक्स बेचने वाले
4.
ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस (Swiggy, Zomato पर रजिस्टर्ड दुकानदार)
5.
पैकेज्ड फूड (चिप्स, नमकीन आदि) बनाने वाली कंपनी
6.
घर से फूड बिजनेस करने वाले (Homemade food sellers)
3. फूड लाइसेंस के प्रकार
प्रकार किसके लिए टर्नओवर (सालाना)
किससे जारी होता है
Basic
Registration छोटे फूड बिजनेस (हॉकर, ढाबा, होम फूड बिजनेस) | ₹12 लाख तक स्थानीय प्राधिकरण
State License मीडियम स्केल फूड बिजनेस
₹12 लाख – ₹20 करोड़ राज्य सरकार
Central License बड़े फूड बिजनेस / मल्टी-स्टेट ऑपरेशन
₹20 करोड़ से अधिक
| FSSAI (केंद्र सरकार) |
4. फूड लाइसेंस कैसे बनवाएं (ऑनलाइन प्रक्रिया)
आप ऑनलाइन FSSAI लाइसेंस घर बैठे खुद बना सकते हैं।
Step-by-Step प्रक्रिया:
1. वेबसाइट पर जाएं:
[https://foscos.fssai.gov.in](https://foscos.fssai.gov.in)
2. “Signup” करें:
– नया अकाउंट बनाएं
– मोबाइल/ईमेल से OTP वेरिफिकेशन करें
3. Application Form भरें:
– बिजनेस का नाम, पता, फूड कैटेगरी, प्रकार (मैन्युफैक्चरिंग/सेल/डिस्ट्रिब्यूशन आदि)
– लाइसेंस का प्रकार चुनें (Basic/State/Central)
4. डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें:
आवश्यक दस्तावेज़:
I.
पासपोर्ट साइज फोटो
II.
आधार कार्ड/पैन कार्ड
III.
बिजनेस एड्रेस प्रूफ (रेंट एग्रीमेंट/बिजली बिल)
IV.
फूड प्रोडक्ट डिटेल
V.
NOC
(अगर रेंटेड जगह है तो)
5. फीस भरें (ऑनलाइन):
a.
फीस टर्नओवर और राज्य पर निर्भर करती है।
b.
बेसिक रजिस्ट्रेशन ₹100/वर्ष से शुरू होती है।
6. फॉर्म सबमिट करें और Acknowledgement Receipt डाउनलोड करें।
7. वेरिफिकेशन और अप्रूवल:
a.
अधिकारी साइट का निरीक्षण कर सकते हैं।
b.
सब सही होने पर लाइसेंस जारी कर दिया जाता है।
समय: 7–30 दिन तक लग सकते हैं (टाइप के अनुसार)
5. फीस (सामान्य जानकारी)
लाइसेंस प्रकार
| फीस (लगभग) | वैधता
|
Basic Registration | ₹100 प्रति वर्ष | 1–5 वर्ष |
State License | ₹2,000 – ₹5,000 प्रति वर्ष | 1–5 वर्ष |
Central License | ₹7,500 प्रति वर्ष | 1–5 वर्ष |
6. फूड लाइसेंस के लाभ
1. कानूनी मान्यता: आपका बिजनेस सरकार द्वारा रजिस्टर्ड माना जाता है।
2. ग्राहक विश्वास: ग्राहक आपकी ब्रांड पर भरोसा करते हैं।
3. बिजनेस विस्तार में आसानी: ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म (Swiggy, Zomato, Amazon आदि) पर लिस्टिंग के लिए जरूरी।
4. एक्सपोर्ट करने की अनुमति: FSSAI लाइसेंस से आप विदेश में भी फूड प्रोडक्ट बेच सकते हैं।
5. सरकारी योजनाओं/लोन में मदद: MSME या अन्य योजनाओं में आसानी से रजिस्टर हो सकते हैं।
7. लाइसेंस न बनवाने पर नुकसान
अगर बिना FSSAI लाइसेंस के फूड बिजनेस चलाते हैं तो:
a.
₹5
लाख तक जुर्माना
b.
6
महीने की जेल की सजा भी हो सकती है
c.
बिजनेस सील किया जा सकता है
अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ:
* कौन सा लाइसेंस आपके बिजनेस के लिए सही रहेगा
* ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरना है (Step-by-Step Screenshot Guide)
क्या आप बताना चाहेंगे कि आपका फूड बिजनेस किस प्रकार का है (जैसे होटल, ढाबा, घर से खाना बनाना, पैकेजिंग आदि)?
ताकि मैं आपको सटीक तरीका बता सकूँ कि कौन सा लाइसेंस और कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए।


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