सफाई कर्मचारी ऋण योजनाएं
सफाई कर्मचारी के लिए ऋण आधारित योजनाएं - सामान्य सावधि ऋण (जीटीएल)
विवरण
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारासफाई कर्मचारी, मैनुअल स्कैवेंजर्स और 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के उनके आश्रितों के लिएएक सामान्य सावधि ऋण योजना।
सावधि ऋण:
स्वच्छता से संबंधित गतिविधियोंसहित किसी भी व्यवहार्य आय पैदा करने वाली योजनाओं के लिए6%की ब्याज दर परयूनिट लागत का 90%तक (अधिकतम यूनिट लागत 15.00 लाख रुपये के साथ)।
नोट:
इस योजना के तहत, राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) और राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से लक्षित समूह को सावधि ऋण दिए जाते हैं।
इस योजना के तहत, स्वच्छता से संबंधित गतिविधियों सहित किसी भी व्यवहार्य आय पैदा करने वाली योजनाओं के लिए सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें अधिकतम परियोजना लागत 15.00 लाख रुपये है।
फ़ायदे
सावधि ऋण:
स्वच्छता से संबंधित गतिविधियों सहित किसी भी व्यवहार्य आय पैदा करने वाली योजनाओं के लिए 6% की ब्याज दर पर यूनिट लागत का 90% तक (अधिकतम यूनिट लागत 15.00 लाख रुपये के साथ)।
पुनर्भुगतान की अवधि:
4 महीने की कार्यान्वयन अवधि और 6 महीने के अधिस्थगन के बाद यूनिट की व्यवहार्यता/लाभप्रदता और पुनर्भुगतान क्षमता के आधार पर ऋण संवितरण की तारीख से 10 साल तक।
यूनिट लागत के अधिकतम 90% तक सामान्य सावधि ऋण प्रदान किया जा सकता है। शेष 10% हिस्सा राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों द्वारा ऋण, सब्सिडी या प्रमोटर के अंशदान, या किसी अन्य उपलब्ध धन स्रोतों के रूप में प्रदान किया जाना होता है।
2.00 लाख रुपये तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए प्रमोटर का अंशदान अपेक्षित नहीं है।
2.00 लाख रुपये से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए एन.एस.के.एफ.डी.सी. द्वारा लाभार्थियों की तरफ से प्रमोटर का न्यूनतम अंशदान 5% अपेक्षित किया जाता है।
नोट:
लक्षित समूहों को चैनलाइजिंग एजेंसियों (सी.ए.) यानी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एस.सी.ए.), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) के माध्यम से ऋण दिए जाते हैं।
पात्रता
निम्नलिखित व्यक्ति/संस्थाओं को एन.एस.के.एफ.डी.सी. की विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र माना जाएगा: -
सफाई कर्मचारी (कचरा बीनने वालों सहित), स्वच्छकारों के तौर पर पहचाने जाने वाले और उनके आश्रित।
लक्षित समूह की पंजीकृत सहकारी समितियाँ।
लक्षित समूह द्वारा समर्थित और कानूनी रूप से गठित संघ/फर्म, और
स्थानीय राजस्व अधिकारी / स्थानीय नगरपालिका अधिकारी / छावनी कार्यकारी अधिकारी / रेलवे अधिकारी, सरकारी विभाग (जैसे कि स्कूल, कॉलेज, वन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुपालन) के प्रमुख कर्मी जिनकी रैंक कम से कम राजपत्रित अधिकारी की हो, नगर निकाय के निर्वाचित सदस्य, ग्राम पंचायतों के प्रधान और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर.आर.बी.) / सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) के क्षेत्रीय प्रबंधकों द्वारा स्वीकृत/प्रमाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति। हालांकि, एम.एस. अधिनियम, 2013 के तहत किये गए किसी सर्वेक्षण में मैनुअल स्कैवेंजर/स्वछ्कारों के रूप में चिन्हित व्यक्ति को राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा तैयार की गई मैनुअल स्कैवेंजर्स की अंतिम सूची में उसका नाम आने के बाद कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है
(https://nskfdc.nic.in/en/content/home/ms-survey-2018,
https://nskfdc.nic.in/en/node/79798)।
सफाई कर्मचारियों / आश्रितों को व्यवसाय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मुखिया / सरपंच / अध्यक्ष या ग्राम पंचायत के प्रधान के समकक्ष कोई अन्य प्राधिकारी; और बिना राजपत्रित अधिकारियों वाले नगर निकायों के मामले में, इन नगर निकायों के प्रमुख सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकते हैं।
आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन प्रक्रिया
इच्छुक पात्र व्यक्ति को निकटतम चैनलिंग एजेंसी से संपर्क करना होगा।
(https://nskfdc.nic.in/en/content/home/list-channelizing-agencies)

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