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Tuesday, April 2, 2024

मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना क्या है? labh kaise le

मुख्यमंत्री राजश्री शुभलक्ष्मी योजना



मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना

देय परिलाभ

क्या राज्य के बाहर निवासियों को देय है

मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना

मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना क्या है?


जबाब - राज्य में बालिका जन्म को प्रोत्साहन देने एवं लिंगानुपात में सुधार लाने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2013 से मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना प्रारम्भ की गयी। इसमें जीवित बालिका जन्म पर 5 वर्ष तक योजना के प्रावधान अनुसार 3 किस्तों में कुल 7300/- रूपये की प्रोत्साहन राशि देय है। 1 जून 2016 से प्रदेश में मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना के स्थान पर मुख्यमंत्री राजश्री योजना लागू कर दी गई है।


देय परिलाभ

मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना के अन्तर्गत देय परिलाभ कौन-कौन से चिकित्सा संस्थानों पर दिया जाता है?


जबाब - इस योजना के अतंर्गत राज्य के राजकीय चिकित्सा संस्थानों एवं जननी सुरक्षा योजना में अधीस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में संस्थागत प्रसव पर जीवित बालिका जन्म पर परिलाभ देय है।


मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना के अन्तर्गत प्रथम किश्त कब व कितनी राशि दी रही थी?


जबाब - इस योजना के अन्तर्गत दिनांक 1 अप्रैल 2013 या इसके बाद राज्य के राजकीय चिकित्सा संस्थानों एवं जननी सुरक्षा योजना में अधीस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में जीवित बालिका जन्म पर महिला को 2100/- रूपये की राशि प्रथम परिलाभ के रूप में दी जा रही थी, यह राशि जननी सुरक्षा योजना के अतंर्गत देय राशि के अतिरिक्त है। दिनांक 31 मई 2016 के पश्चात जन्मी जीवित बालिकाओं को मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है।


मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना के अन्तर्गत द्वितीय व तृतीय किश्त कब व कितनी राशि दी जाती?


जबाब - बालिका के प्रथम जन्म दिवस पर बालिका के उम्र अनुसार सभी आवश्यक टीके लगवाने पर महिला को 2100/-रूपये की राशि द्वितीय परिलाभ के रूप में 1 अप्रैल 2014 से देय है। बालिका की उम्र 5 वर्ष पूर्ण होने पर अथवा स्कूल में प्रवेश लेने पर योजना का तीसरा लाभ 3100/-रूपये की राशि 1 अप्रैल 2018 से देय है।


मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना के अन्तर्गत दिया जा रहा परिलाभ क्या एक से अधिक जीवित बालिकाओ पर भी देय है?


जबाब - इस योजना के अन्तर्गत एक से अधिक बालिका के एक ही प्रसव में होने पर जीवित बालिकाओं की संख्या के आधार पर उतनी ही संख्या में लाभ 2100/- रूपये के गुणांक में देय है।


अगर किसी प्रसुता द्वारा कॉटेज की सुविधा प्राप्त की गई थी, तो भी उसे मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना का प्रथम परिलाभ देय था?


जबाब - इस योजना का लाभ कॉटेज वार्ड में भर्ती प्रसुताओं को भी देय था।


क्या राज्य के बाहर निवासियों को देय है

क्या शुभलक्ष्मी योजना का परिलाभ राज्य के बाहर निवासियों को भी देय है?


जबाब - इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासियों को ही देय है।


1 जून 2016 से पहले जन्मी जीवित बालिकाओं को शुभलक्ष्मी योजना के अन्तर्गत द्वितीय किश्त एवं तृतीय किश्त दी जाएगी अथवा नही?


जबाब - 31 मई 2016 के मध्यरात्री 12 बजे तक जन्मी सभी जीवित बालिकाओं को योजना के प्रावधान अनुसार शुभलक्ष्मी योजना की प्रथम, द्वितीय, तृतीय किश्त देय होगी।

मुख्यमंत्री राजश्री शुभ लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज :

   मुख्यमंत्री राजश्री शुभ लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए निम्न दस्तावेजों का होना अतिआवश्यक है।


आधार कार्ड की फोटो कॉपी

भामाशाह कार्ड की फोटो कॉपी

निवास प्रमाण पत्र

बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र

पासपोर्ट साइज फोटो

बैंक पासबुक की फोटो कॉपी

मुख्यमंत्री राजश्री शुभ लक्ष्मी योजना में भामाशाह कार्ड का महत्व :

भामाशाह कार्ड के बिना राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री राजश्री शुभ लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिल सकता। इस योजना का लाभ उठाने के लिए भामाशाह कार्ड का होना अनिवार्य है। जिस व्यक्ति के पास भामाशाह कार्ड होगा वही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता हैं। इस योजना के अंतर्गत भामाशाह कार्ड होने पर 15 मई 2017 के बाद मिलने वाली राशि सीधेेेे लाभ उठाने वाले लोगों के बैंक खाते में किया जायेगा। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए गर्भवती महिला को प्रसव पूर्व जांच के दौरान भामाशाह कार्ड से जुड़े बैंक का विवरण अपने किसी निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र/ ए. एन. एम. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अथवा किसी राज्य चिकित्सा संस्थान में दर्ज कराना होगा। इसके साथ ही जिन  महिलाओं का भामाशाह कार्ड के लिए नामांकन नहीं हुआ है, वह गर्भवती महिलायें अपने किसी निकटतम ई मित्र केंद्र में जाकर भामाशाह कार्ड बनवा सकते हैं।

मुख्यमंत्री राजश्री शुभ लक्ष्मी योजना : जानिए इसके लाभ व आवेदन प्रक्रिया :



मुख्यमंत्री राजश्री शुभ लक्ष्मी योजना की शुरुआत राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने की थी। इस योजना को 08 मार्च 2016 को अंतराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री राजश्री शुभ लक्ष्मी योजना प्रमुख रूप से लड़कियों को  शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए और लड़कियों की भलाई के लिए शुरू किया था। जिसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जारी रखा है।  इस योजना के अंतर्गत लड़कियों को उनके स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री राजश्री शुभ लक्ष्मी योजना के द्वारा लड़कियों को उनके जन्म से लेकर 12 वीं कक्षा में शिक्षा तक की पढ़ाई करने के लिए समय समय पर छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है। यह छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता राजस्थान महिला विभाग एवं बाल कल्याण  संस्थानों द्वारा लड़कियों को दी है।

क्या है मुख्यमंत्री राजश्री शुभ लक्ष्मी योजना :

   राजस्थान मुख्यमंत्री राजश्री शुभ लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य लड़कियों के बारे में सकारात्मक सोच पैदा करना हैं। इसके अलावा उनकी शिक्षा स्तर में सुधार करना है। राजस्थान राज्य के लोग जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है वे लोग अपनी लड़कियों को आगे पढ़ाने में संक्षम नहीं होते।कुछ गरीब परिवार के लोग पैसे की कमी के कारण स्कूलों में अपने बच्चों को भर्ती नहीं करवा पाते। इसके लिए राजस्थान राज्य की सरकार ने उनकी आर्थिक रूप से मदद करने के लिए मुख्यमंत्री राजश्री शुभ लक्ष्मी योजना की शुरुआत की  है। अब मुख्यमंत्री राजश्री योजना का नाम बदलकर ‘शुभ लक्ष्मी योजना’ कर दिया है। मुख्यमंत्री राजश्री शुभ लक्ष्मी योजना के अंतर्गत सरकार शिक्षा तथा स्वास्थ्य के लिए राज्य में लड़कियों को आर्थिक सहायता हैं।

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