वृद्धावस्था पेंशन योजना,गम्भीर बीमारी सहायता योजना,प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना,कन्या विवाह अनुदान योजना पूरी जानकारी पढ़ें और लाभ लेवें - jagoindia Sarkari Yojana : नई सरकारी योजना 2025

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Thursday, December 21, 2023

वृद्धावस्था पेंशन योजना,गम्भीर बीमारी सहायता योजना,प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना,कन्या विवाह अनुदान योजना पूरी जानकारी पढ़ें और लाभ लेवें

 वृद्धावस्था पेंशन योजना,गम्भीर बीमारी सहायता योजना,प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना,कन्या विवाह अनुदान योजना पूरी जानकारी पढ़ें और लाभ लेवें 




उद्देश्य 

लाभार्थी

लाभ

आवेदन कैसे करें

उद्देश्य 

वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजनान्तर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के ऐसे समस्त वृद्धजन जिनकी आय सीमा ग्रामीण क्षेत्र में रू0 46080/- एवं शहरी क्षेत्र में रू0 56460/- वार्षिक तक होती है, पेंशन योजनान्तर्गत पात्र होंगें।


इस योजनान्तर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजनों को रू. 500/- माह की दर से चार त्रैमासिक किश्तों में पेशन की धनराशि प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है। पेंशन हेतु पात्र आवेदकों द्वारा पोर्टल http://sspy-up.gov.in/ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। आवेदन से लेकर भुगतान तक की समस्त प्रक्रिया पूर्णतया ऑनलाइन है।


लाभार्थी

60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के ऐसे समस्त वृद्धजन जिनकी आय सीमा ग्रामीण क्षेत्र में रू. 46080/- एवं शहरी क्षेत्र में रू. 56460/- वार्षिक तक होती है


लाभ

वृद्धजनों को रू. 500/- माह की दर से चार त्रैमासिक किश्तों में पेशन की धनराशि प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है।


आवेदन कैसे करें


गम्भीर बीमारी सहायता योजना




पात्रता

आवश्यक दस्तावेज

देय हितलाभ

पात्रता

अद्यतन पंजीकृत श्रमिक।

ऐसे श्रमिक जो प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना एवं मुख्यमन्त्री जन-आरोग्य योजना में हितलाभ हेतु पात्र नहीं हैं।

योजना में पंजीकृत श्रमिक तथा उसकी पति/ पत्नी, अविवाहित पुत्रियाॅं एवं 21 वर्ष से कम आयु के पुत्र सम्मिलित हैं।

आवश्यक दस्तावेज

अद्यतन पंजीकृत होने का साक्ष्य

बीमारी से सम्बन्धित अभिलेख

नियत प्रारूप पर चिकित्सक का प्रमाण पत्र

दवाईयों के क्रय पर मूल बिल

अविाहित पुत्री या 21 वर्ष से कम आयु का पुत्र होने पर आश्रित होने का प्रमाण-पत्र।

देय हितलाभ

सरकारी/ स्वायत्तशासी चिकित्सालयों अथवा SACHIS के इम्पैनल्ड चिकित्सालयों में अलाज कराने पर आयुष्मान भरत योजना में देय हितलाभ के समतुल्य राशि पूर्ण प्रतिपूर्ति।

चिकित्सा/शल्यक्रिया में चिकित्सालय द्वारा इलाज का इस्टीमेट दिये जाने पर चिकित्सालय को अग्रिम राशि का भी भुगतान किया जा सकता है।

कोई अधिकतम राशि नियत नहीं।

अधिक जानकारी के लिए या लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से संपर्क करें


स्त्राेत : उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उत्तरप्रदेश सरकार। 


प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना




प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

मिलने वाले लाभ 

लाभार्थी

लाभ

आवेदन कैसे करें

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

आयुष्मान भारत के तहत दूसरा घटक पीएम-जेएवाई है, जिसका उद्देश्य रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करना है। योजना के तहत प्रति वर्ष 5 लाख प्रति परिवार गरीब और कमजोर आबादी के निचले 40% लोगों के लिए PM-JAY रोल आउट किया गया है। सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 (SECC 2011) और व्यावसायिक मानदंडों पर आधारित शामिल किए गए परिवार क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के हैं। इस योजना को 2008 में शुरू की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) के रूप में देखा गया। इसलिए, PM-JAY के तहत उल्लिखित कवरेज में ऐसे परिवार भी शामिल हैं जो RSBY में शामिल थे लेकिन SECR 2011 डेटाबेस में मौजूद नहीं थे। PM-JAY पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित है, और कार्यान्वयन की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा की जाती है।


PM-JAY पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्तपोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा / आश्वासन योजना है। PM-JAY सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का कवर प्रदान करता है।। 10.74 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर हकदार परिवार (लगभग 50 करोड़ लाभार्थी) इन लाभों के लिए पात्र हैं। PM-JAY लाभार्थी को अस्पताल में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक कैशलेस पहुँच प्रदान करता है।PM-JAY योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को INR5,00,000 तक का कैशलेस कवर प्रदान करता है| कवर में उपचार के निम्नलिखित घटकों के लिए किए गए सभी खर्च शामिल हैं।


मिलने वाले लाभ 

चिकित्सा परीक्षा, उपचार और परामर्श

पूर्व अस्पताल में भर्ती

चिकित्सा और चिकित्सा उपभोग्य

गैर-गहन और गहन देखभाल सेवाएं

नैदानिक ​​और प्रयोगशाला जांच

चिकित्सा प्रत्यारोपण सेवाएं (जहां आवश्यक हो)

आवास लाभ

खाद्य सेवाएं

उपचार के दौरान उत्पन्न होने वाली जटिलताओं अस्पताल में भर्ती होने के बाद 15 दिनों तक देखभाल की जाती है।

INR 5,00,000 का लाभ पारिवारिक फ्लोटर आधार पर है जिसका अर्थ है कि इसका उपयोग परिवार के एक या सभी सदस्यों द्वारा किया जा सकता है। पीएम-जेएवाई में परिवार के आकार और सदस्यों की उम्र, पहले से मौजूद बीमारियों को पहले दिन से कवर किया जाता है। पीएम-जेएवाई द्वारा कवर किए जाने से पहले किसी भी चिकित्सा स्थिति से पीड़ित कोई भी पात्र व्यक्ति अब उन चिकित्सा शर्तों के लिए योजना के तहत इलाज करवा सकेगा।


लाभार्थी

10.74 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर हकदार परिवार (लगभग 50 करोड़ लाभार्थी) इन लाभों के लिए पात्र हैं।


लाभ

PM-JAY योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को INR5,00,000 तक का कैशलेस कवर प्रदान करता है| कवर में उपचार के निम्नलिखित घटकों के लिए किए गए सभी खर्च शामिल हैं। चिकित्सा परीक्षा, उपचार और परामर्श पूर्व अस्पताल में भर्ती चिकित्सा और चिकित्सा उपभोग्य गैर-गहन और गहन देखभाल सेवाएं नैदानिक ​​और प्रयोगशाला जांच चिकित्सा प्रत्यारोपण सेवाएं (जहां आवश्यक हो) आवास लाभ खाद्य सेवाएं उपचार के दौरान उत्पन्न होने वाली जटिलताओं अस्पताल में भर्ती होने के बाद 15 दिनों तक देखभाल की जाती है INR 5,00,000 का लाभ पारिवारिक फ्लोटर आधार पर है जिसका अर्थ है कि इसका उपयोग परिवार के एक या सभी सदस्यों द्वारा किया जा सकता है। पीएम-जेएवाई में परिवार के आकार और सदस्यों की उम्र, पहले से मौजूद बीमारियों को पहले दिन से कवर किया जाता है। पीएम-जेएवाई द्वारा कवर किए जाने से पहले किसी भी चिकित्सा स्थिति से पीड़ित कोई भी पात्र व्यक्ति अब उन चिकित्सा शर्तों के लिए योजना के तहत इलाज करवा सकेगा।


आवेदन कैसे करें


कन्या विवाह अनुदान योजना




पात्रता

आवश्यक दस्तावेज

देय हितलाभ

पात्रता

पंजीकृत श्रमिक जिसका अंशदान अद्यतन जमा हो।

पंजीयन की न्यूनतम समयावधि 100 दिन पूर्ण हो चुकी हो।

कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूर्ण हो।

महिला पंजीकृत श्रमिक के स्वयं के विवाह के प्रकरण में भी उपर्युक्त।

आवश्यक दस्तावेज

 पंजीयन प्रमाण-पत्र

अद्यतन जमा अंशदान का साक्ष्य

विवाह का प्रमाणित निमन्त्रण पत्र

कन्या एवं वर का आयु प्रमाण सम्बन्धी अभिलेख

घोषणा-पत्र

परिवार रजिस्टर की प्रति

देय हितलाभ

पंजीकृत श्रमिक की अविवाहित पुत्री/पंजीकृत महिना श्रमिक के स्वयं के विवाह के सन्दर्भ में स्वजातीय विवाह में रू0-55,000/- प्रति पुत्री तथा अन्र्तजातीय विवाह की स्थिति में रू0 61,000 की अनुदान धनराशि।

कम से कम 11 जोडे़ के सामूहिक विवाह की दशा में अनुदान राशि रू0 65,000 तथा प्रति जोड़े रू0 7,000 का आयोजन व्यय भी बोर्ड द्वारा वहन किया जायेगा। साथ ही वर-वधू प्रत्येक की पोशाक हेतु रू0 5000 प्रत्येक की दर से अग्रिम भुगतान।

विधवा विवाह एवं वैधानिक विवाह- विच्छेद के प्रकरणों में सामूहिक विवाह के समतुल्य देय धनराशि।

अधिक जानकारी के लिए या लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से संपर्क करें

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