महिलाओं के लिए योजनाएं
बाल विवाह निवारण के लिए याेजनाएं
धनलक्ष्मी याेजना
इस भाग में धनलक्ष्मी याेजना की जानकारी दी गई है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
इस भाग में मुख्यमंत्री कन्या विवाह याेजना की जानकारी दी गई है।
शगुन स्कीम आशीर्वाद
इस भाग में शगुन स्कीम आशीर्वाद की जानकारी दी गई है।
धनलक्ष्मी याेजना
उद्देश्य
लाभ
पात्रता
आवेदन कैसे करें
संपर्क करें
आवेदन पत्र
उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य माता-पिता को एक आकर्षक बीमा कवर की पेशकश के साथ बाल विवाह काे राेकना है इसके साथ माता-पिता को अपने बच्चों को शिक्षित करने के साथ-साथ बालिकाओं के चिकित्सा खर्चों काे प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य काे एक दायित्व के रुप में न मानते हुए एक बालिका के जीवन को महत्व देना है।
लाभ
8 नवंबर, 2008 के बाद जन्मी और योजना के अंतर्गत पंजीकृत एवं सरकार द्वारा सभी बालिकाओं को ५,000 रुपये की प्रारंभिक नकद प्रोत्साहन राशि दी गई। बाल विवाह निवारण के लिए , इस योजना के अंतर्गत माता-पिता को बालिका की आयु 18 वर्ष की आयु हाेने पर एवं लड़की की अभी तक शादी नहीं हुई हाे ऐसे लड़कियाें के माता-पिता काे 1 लाख रुपये के बीमा कवर की पेशकश की जाती है।
पात्रता
8 नवंबर, 2008 के बाद जन्मी वे सभी बालिकाएँ इस योजना के लिए पात्र थीं। चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, सभी बालिकाएँ इस याेजना के लिए पात्रधारी थीं।
आवेदन कैसे करें
धनलक्ष्मी योजना में आवेदन पत्र
संपर्क करें
महिला एवं बाल विकास निदेशालय।
आवेदन पत्र
धनलक्ष्मी योजना में आवेदन पत्र
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
उद्देश्य
पात्रता
लाभ
प्रक्रिया
उद्देश्य
मध्यप्रदेश शासन द्वारा गरीब, जरुरतमंद, निराश्रित/निर्धन परिवारों की निर्धन एवं श्रमिक संवर्ग की योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत हितग्राहियों के परिवार की विवाह योग्य कन्या/ विधवा/ परित्यक्तता के विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
पात्रता
कन्या/कन्या के अभिभावक मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो।
कन्या के लिए 18 वर्ष तथा पुरुष के लिए 21वर्ष की आयु पूर्ण हो गई हों।
लाभ
कन्याओं की गृहस्थी की स्थापना हेतु रूपये 48,000/-कन्या के खाते में जमा कराये जाते है एवं सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने वाले निकाय यथा नगरीय निकाय, जनपद पंचायत को विवाह आयोजन की प्रतिपूर्ति के लिये रूपये 3,000/- कुल रूपये 51,000/-हजार दिये जाने का प्रावधान है।
प्रक्रिया
निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में आवश्ययक अभिलेखों के साथ जमा करायें । स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र - आयुक्त, नगर निगम मुख्य नगर पालिका अधिकारी।
शगुन स्कीम आशीर्वाद
उद्देश्य
लाभ
पात्रता
आवेदन कैसे करें
संपर्क करें
आवेदन पत्र
उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य राज्य में बाल विवाह के प्रतिशत को कम करने में सहायता करना है।
लाभ
राज्य के निम्न आय अर्जन वाले परिवाराें की बेटियाें काे विवाह के समय 15,000 से 21,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना ।
पात्रता
आवेदक परिवार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) से संबंधित होना चाहिए। आवेदक को अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से संबंधित होना चाहिए।
आवेदन कैसे करें
शगुन योजना आर्शीवाद में आवेदन पत्र
संपर्क करें
पंजाब सरकार।
आवेदन पत्र
शगुन योजना आर्शीवाद में आवेदन पत्र
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