प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना (पीएमजीकेडीएस) 2016
भूमिका
गरीबों के कल्याण और विकास में राशि का उपयोग
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना संशोधन
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रधान मंत्री गरीब कल्याण जमा योजना (पीएमजीकेडीएस) 2016
पीएमजीकेएस की पात्रता
इस योजना के अंतर्गत जमा
प्राधिकृत एजेंसी
आवेदन पत्र
जमा कब करें
केवाईसी में निर्धारित मानक
जमा न्यूनतम निर्धारित सीमा
जमा राशि ब्याज
दस्तावेजी साक्ष्य
भुगतान के रूप
जमा की चुकौती
मोचन राशि प्राप्ति
मोचन की प्रक्रिया
हस्तांतरण
अन्य सेवाएं
भुगतान विकल्प
निवेशों के लिए नामांकन सुविधा
बीएलए अंतरणीय है या नहीं?
पूछताछ
आईडी का प्रयोग
कर, जुर्माना, अधिभार हेतु भुगतान और जमा
भूमिका
गरीब कल्याण योजना शुरु करने का उद्देश्य काले धन से जमा पैसे को गरीबों के विकास कार्य में लगाना है। ये योजना सरकार ने उन लोगों के लिए शुरू की है जिनके पास अघोषित संपत्ति है। ऐसे लोग इस योजना के तहत गरीब कल्याण योजना में पैसे जमा कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने 31 मार्च 2017 तक का समय दिया गया। साथ ही इस योजना के तहत सिर्फ एक बार ही पैसा जमा किया जा सकता है। कालाधन रखने वालों के लिए ये योजना एक आखिरी मौका है जिस किसी भी व्यक्ति के पास कालाधन है वह इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पैसे जमा कर सकता है। जो भी व्यक्ति इस स्कीम में पैसे जमा करेगा वह अगले चार साल तक उस खाते से पैसे नहीं निकाल सकता है। साथ ही उस खाते पर किसी तरह का ब्याज भी नहीं मिलेगा। इस योजना के तहत खाता खोलने के लिए सबसे पहले आवेदक को किसी भी ऑथराइज्ड बैंक की शाखा में खाता खुलवाना होगा। वहां अपना पैनकार्ड और अन्य डिटेल बैंक को देनी होगी। इस खाते के लिए आरबीआई (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) ने एक खास तरह का फॉर्म दिया है जिसे अघोषित संपत्ति रखने वालों को ही भरना होगा।
इस योजना के तहत जमा किए गए पैसों को चार साल तक निकाला नहीं जा सकता है। साथ ही इस दौरान बैंक से किसी भी तरह का कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। इस योजना के तहत जमा किए गए पैसे किसी भी व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। हां अगर किसी कारणवश खाताधारक की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को ये पैसे मिल सकते हैं।
गरीबों के कल्याण और विकास में राशि का उपयोग
जुर्माने से जो राशि आएगी उसका इस्तेमाल गरीब कल्याण योजना के लिए किया जाएगा।
अगर गरीब कल्याण योजना के बाद काले धन का पता चला और आय के स्रोत की जानकारी नहीं मिली तो 77.25 फीसदी पैसा सरकार ले लेगी।
आय का स्रोत साबित नहीं कर सके तो 85 फीसदी पैसा भरना होगा।
योजना के बाद छापा पड़ने पर काला धन मिलने पर 60 फीसदी पैसा भरना होगा।
अगर छापा पड़ा और काले धन होने की बात स्वीकारी तो 90 फीसदी पैसा सरकार को देना पड़ेगा।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना संशोधन
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना (पीएमजीकेडीएस), 2016 में संशोधन क्या है ?
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना (पीएमजीकेडीएस), 2016 में संशोधन; सरकार ने आय की घोषणा करने वालों को यह अनुमति देने का फैसला किया है कि वे पीएमजीकेडीएस, 2016 में एक या अधिक बार जमा कर सकते हैं
भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से अधिसूचना नं. एस.ओ.4061 (ई) तिथि 16 दिसंबर, 2016 के जरिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को अधिसूचित किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 के अंतर्गत जिन लोगों ने छुपी हुई आय की घोषणा की थी वे इस योजना में रकम जमा कर सकते हैं। जमा शुदा रकम घोषित छुपी हुई आय के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसे अधिकृत बैंकों (भारत सरकार द्वारा अधिसूचित) में 17 दिसंबर, 2016 (शनिवार) से 31 मार्च, 2017 (शुक्रवार) तक जमा किया जा सकता है।
इस संबंध में सरकार ने फैसला किया है कि आय की घोषणा करने वालों को यह अनुमति दी जाएं कि वे पीएमजीकेडीएस, 2016 में एक या अधिक बार जमा कर सकें। अधिसूचना के पैराग्राफ 4(4) निम्नलिखित संशोधन किया गया है-
“4. बांड लैजर खातें में खरीद और निवेश का तरीका- (4), इस योजना की धारा 199ई, उप धारा (1) के अंतर्गत एक या अधिक बार जमा। धारा 199सी की उप धारा (1) के अंतर्गत घोषणा के पहले जमा कर दिया जाए।”
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रधान मंत्री गरीब कल्याण जमा योजना (पीएमजीकेडीएस) 2016
प्रधान मंत्री गरीब कल्याण जमा योजना (पीएमजीकेडीएस) 2016 क्या है?
प्रधान मंत्री गरीब कल्याण जमा योजना (पीएमजीकेडीएस) 2016 भारत सरकार द्वारा 16 दिसंबर 2016 को अधिसूचित एक योजना है जो प्रधान मंत्री गरीब कल्याण जमा योजना 2016 हेतु कराधान एवं निवेश व्यवस्था के तहत घोषणा करने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू है।
पीएमजीकेएस की पात्रता
कौन पीएमजीकेएस में जमा करने के लिए पात्र हैं?
प्रधान मंत्री गरीब कल्याण जमा योजना 2016 हेतु कराधान एवं निवेश व्यवस्था की धारा 199सी की उप धारा 1 के तहत अप्रकटित आय के संदर्भ में घोषणा करने वाले कोई भी व्यक्ति इस योजना के तहत जमा कर सकते हैं।
इस योजना के अंतर्गत जमा
इस योजना के अंतर्गत जमा किस रूप में रखा जाएगा?
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बांड बही खाते में घोषणा करने वाले के क्रेडिट में इस जमा रखा जाएगा।
प्राधिकृत एजेंसी
आवेदन तथा जमा राशि स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत एजेंसी कौन है?
आवेदन तथा जमा राशि किसी भी बैंकिंग कंपनी (सहकारी बैंकों को छोडकर) जिस पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 [1949 का 10] लागू है (प्राधिकृत बैंक) द्वारा स्वीकार किया जाएगा।
आवेदन पत्र
घोषणा करने वालों को आवेदन पत्र कहां से प्राप्त होगा?
अधिकृत बैंकों की शाखाओं में जमा हेतु आवेदन उपलब्ध होगा। आवेदन भारतीय रिज़र्व बैंक के वेबसाईट
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर भी उपलब्ध है।
जमा कब करें
घोषणा करने वाला व्यक्ति योजना के तहत जमा कब कर सकते हैं?
इस योजना के अंतर्गत जमा किसी भी प्राधिकृत बैंक की शाखा में कार्य दिवस पर (चुने गए शाखाओं में रविवार को भी बैंकिंग सेवा दिए जाने के बावजूद रविवार को छोडकर) सामान्य बैंकिंग कार्य समय के दौरान 17 दिसंबर 2016 से 31 मार्च 2017 तक एकल भुगतान के रूप में किया जा सकता है।
केवाईसी में निर्धारित मानक
अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) के संदर्भ में क्या मानक निर्धारित है?
इस योजना के तहत जमा करने वाले व्यक्तियों के लिए स्थाई खाता संख्या (पैन) अपने ग्राहक को जानिए के संदर्भ में वैध दस्तावेज़ है। यदि घोषक के पास पैन संख्या नहीं है तो उसे पैन के लिए आवेदन प्रस्तुत करना होगा और पैन आवेदन के विवरण पावती संख्या के साथ देना होगा। पैन प्राप्त होने पर अद्यतित सूचना संबंधित बैंक को दिया जाना है।
जमा न्यूनतम निर्धारित सीमा
क्या इस योजना में जमा करने के लिए न्यूनतम सीमा निर्धारित है?
प्रधान मंत्री गरीब कल्याण जमा योजना 2016 हेतु कराधान एवं निवेश व्यवस्था की धारा 199 सी की उप धारा 1 के तहत घोषणा करने वाले व्यक्ति द्वारा किए जाने वाला जमा घोषित अप्रकटित आय के 25% से कम न हो। जमा 100 के गुणकों में किया जाना है।
जमा राशि ब्याज
क्या इस योजना के तहत जमा राशि पर कोई ब्याज दिया जाएगा?
नहीं, इस योजना के तहत जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
दस्तावेजी साक्ष्य
क्या जमा करने के बाद किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य जारी किया जाएगा?
आवेदन जमा किए जाने पर संबंधित बैंक द्वारा घोषणा करने वाले के नाम तथा जमा की गई राशि के उल्लेख के साथ पावती दिया जाएगा। तदुपरांत बीएलए के लिए धारण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा जिसे प्राधिकृत बैंकों से प्राप्त किया जाना है।
भुगतान के रूप
क्या जमा के लिए भुगतान आंशिक रूप से नकद और आंशिक चेक या अन्य रूप में किया जा सकता है?
जी हां, जमा हेतु भुगतान एक बार में एक से अधिक रूपों के संयोग में किया जा सकता है। फिर भी जमा का प्रभावी तारीख उगाही के बाद बैंक को कुल राशि प्राप्त होने पर होगा।
क्या योजना में जमा को रद्द कर सकते हैं?
क्या मैं किसी भी समय योजना के अंतर्गत अपने जमा को रद्द कर सकते हैं?
योजना के अधीन बांड लेजर खाता सृजित होने के बाद जमा रद्द करने का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है।
जमा की चुकौती
जमा को कब चुकाया जाएगा?
जमा के संदर्भ में चुकौती जमा के प्रभावी तारीख से (नकद प्राप्ति के दिन या ड्राफ्ट/ चेक की उगाही/ वसूली के दिन, इलेक्ट्रोनिक अंतरण से राशि प्राप्त होने के दिन) चार साल के बाद किया जाएगा।
मोचन राशि प्राप्ति
घोषणा करने वाले को मोचन राशि कैसे प्राप्त होगा?
व्यक्ति द्वारा अपने आवेदन पत्र में उल्लिखित खाते में मोचन राशि क्रेडिट किया जाएगा।
मोचन की प्रक्रिया
मोचन की क्या प्रक्रिया है?
परिपक्वता की तारीख को रिकॉर्ड में उल्लिखित बैंक खाते में प्रोसीड्स क्रेडिट किया जाएगा।
यदि किसी प्रकार की सूचना जैसे खाता संख्या, आईएफ़एससी कोड आदि में परिवर्तन हुआ है तो निवेशक द्वारा प्राधिकृत बैंकों के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक को यथाशीघ्र सूचित किया जाए।
क्या इस योजना के अंतर्गत जमा का समयपूर्व मोचन किया जा सकता है?
नहीं, बीएलए के समयपूर्व मोचन का विकल्प उपलब्ध नहीं है।
हस्तांतरण
क्या किसी अवसर पर बीएलए रिश्तेदार या मित्र को हस्तांतरित कर सकते हैं?
नहीं, बीएलए को रिश्तेदार या मित्र को हस्तांतरित करना संभव नहीं है। बांड बही खाते का अंतरण धारक की मृत्यु होने पर नामिती या वैयक्तिक धारक के उत्तराधिकारी तक सीमित है
अन्य सेवाएं
घोषणा करने वालों को इस योजना में जमा करने के बाद अन्य सेवाएं कौन प्रदान करेगा?
जिस बैंक के माध्यम से योजना में जमा किया गया है वे ग्राहक को बैंक खाते की जानकारी अद्यतित करना, नामांकन को रद्द करना आदि सेवाएं प्रदान करेंगे।
भुगतान विकल्प
पीएमजीकेडीएस में जमा करने के लिए भुगतान विकल्प क्या हैं?
जमा को नकद के रूप में या स्वीकार किए जाने वाले प्राधिकृत बैंक के नाम आहारित ड्राफ्ट/ चेक, इलेक्ट्रोनिक अंतरण के रूप में किया जा सकता है।
निवेशों के लिए नामांकन सुविधा
क्या इन निवेशों के लिए नामांकन सुविधा उपलब्ध है?
जी हां, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 और सरकारी प्रतिभूति विनियमन, 2007 के प्रावधानों के अनुसार नामांकन सुविधा उपलब्ध है। आवेदन पत्र के साथ नामांकन फार्म भी उपलब्ध है। नामांकन को रद्द/ परिवर्तित करने के मामले में अधिकृत बैंक के समक्ष अलग रूप का फॉर्म भरते हुए प्रस्तुत किया जाना है।
बीएलए अंतरणीय है या नहीं?
नहीं, बांड बही खाता अंतरणीय नहीं है।
पूछताछ
पीएमजीकेडीएस के संदर्भ में पूछताछ करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से संपर्क करने का क्या विकल्प मेरे पास उपलब्ध है?
इस संदर्भ में प्रश्नों को ई मेल में भेजा जा सकता है।
आईडी का प्रयोग
क्या आईआईबी (मुद्रास्फीति इंडेक्स बांड) या एसजीबी (राष्ट्रिक स्वर्ण बांड) के मौजूदा निवेशक इस योजना के अंतर्गत जमा के लिए वही निवेशक आईडी का प्रयोग कर सकते हैं?
जी हां, आईआईबी या एसजीबी के मौजूदा निवेशक वही निवेशक आईडी पीएमजीकेवाई के लिए बनाए रख सकते हैं बशर्ते कि निवेशक आईडी के साथ जोड़ा गया वैयक्तिक पहचान दस्तावेज़ स्थाई खाता संख्या हो।
कर, जुर्माना, अधिभार हेतु भुगतान और जमा
क्या पीएमजीकेवाई के अधीन कर, जुर्माना, अधिभार हेतु भुगतान और जमा एसबीएन में किया जा सकता है?
भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 30.12.16 तक पीएमजीकेवाई के अधीन कर, जुर्माना, अधिभार हेतु भुगतान और जमा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी पुराने 500 और 1000 के बैंक नोटों के माध्यम से किया जा सकता है। घोषणा करने वालों के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्याण जमा योजना 2016 हेतु कराधान एवं निवेश व्यवस्था 17 दिसंबर 2016 से 31 मार्च 2017 तक उपलब्ध है। योजना के अधीन कर, जुर्माना, अधिभार हेतु भुगतान और जमा आईटीएनएस – 287 चालान के माध्यम से किया जाना है
No comments:
Post a Comment
you have any dauts, Please info me know