बुरहानपुर से महाराष्ट्र
जाने आने लेने होगी प्रशासन ने अनुमति
बुरहानपुर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के निवासी महाराष्ट्र की यात्रा प्रशासन में अनुमति लेने के बाद ही कर सकेगी ऐसा इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में प्रोन्नति संक्रमित बड़ी संख्या में पाए जा रहे हैं और सीमावर्ती जिले बुरहानपुर में संकलित बढ़ जा रहा है अधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी में बताया गया कि वर्तमान समय में महाराष्ट्र राज्य में करो ना संक्रमण की आरती प्रकरण पीड़ित हो रहे हैं और वहीं से काफी अधिक संख्या में आम जनों का आगमन जिले में हो रहा है जिसमें करो ना का संक्रमण बढ़ रहा है जिला अधिकारी एवं दंडाधिकारी रमेश जी ने संपूर्ण बुरहानपुर जिले में एक आदेश जारी कर कहा है कि प्रतिबंधित अवधि में बुरहानपुर जिले में कोई व्यक्ति महाराष्ट्र बिना अनुमति नहीं जाएगा
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर देश में एक जनहित याचिका को सुनवाई करते हुए आदेश दिया है कि यदि किसी भी राजनीतिक व सामाजिक कार्यक्रमों में सबसे ज्यादा लोगों में भीड़ जुटी या फिर कौन के नियम का उल्लंघन हुआ तो आयोजक में के खिलाफ
और भी एफ आई आर होगी साथ ही भीड़ को नहीं रोक पाने पर कलेक्टर के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई होगी अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि कोई भी नागरिक राजनीतिक या सामाजिक कार्यक्रमों में भीड़ देखने पर वीडियो बनाकर हाईकोर्ट में रजिस्ट्रेशन को भेज सकता है रजिस्ट्रेशन इसे पोटका संख्या में लाएंगे जिसमें कार योजक के खिलाफ कार्यवाही की जा सकेगी मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बीच में नया मूर्ति एवं न्यायमूर्ति राजीव कुमार श्रीवास्तव की युगल पीठ की आशीष प्रताप सिंह ने याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश दिया है कृपया करके सुनाई के दौरान हाईकोर्ट जनरल पुष्पेंद्र का अतिरिक्त महाधिवक्ता अंकुर मोदी ने शासन का पत्र न्यायालय के दौरान न्याय मित्र संजय द्विवेदी राजू शर्मा और शर्मा को भी सुना कोर्ट ने 5 जिलों के कलेक्टर से आ रही कठिनाइयों की जानकारी भी ली कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा के लिए जारी गाइडलाइन का पालन होना चाहिए जनहित याचिका ग्वालियर में तथा आगामी चुनाव को लेकर होने वाले राजनीतिक आयोजन में को
कोविड-19 के दिशा निर्देश का पालन होने पर प्रस्तुत की गई है कोर्ट ने इस याचिका पर न्यायालय मित्रों को नियुक्ति कर उन्हें अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है कोर्ट ने उस याचिका पर मित्रों को नियुक्ति कर उन्हें अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे जिस पर न्याय
मित्रों ने न्यायालय में 2 रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें इस बात का खुलासा किया गया था कि शहर में आयोजित कार्यक्रमों में
कोविड-19 के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया है रिपोर्ट में कहा गया है इन कार्यक्रमों में निर्धारित संख्या से काफी संख्या में अधिक लोग उपस्थित रहे

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