नए अधिनियम के पश्चात पहली निजी मंडी मध्य प्रदेश में स्थापित की जाए
किसानों और व्यापारियों दोनों के लिए लाभदायक होगा नया मंडी अधिनियम
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम संशोधन विधेयक 2020 पर चर्चा की
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा नया मंडी अधिनियम बनाए जाने के बाद देश में सबसे बड़ी मंडी मध्य प्रदेश में स्थापित हो इसके लिए प्रदेश में तैयार किए गए मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम संशोधन विधेयक 2020 के पारित होने के पश्चात उस पर तत्परता से अमन किया जाए यह अधिनियम प्रदेश के किसानों एवं व्यापारियों दोनों के लिए लाभदायक होगा
मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम संशोधन विधेयक 2020 के प्रावधानों पर चर्चा कर रहे थे बैठक में कृषि मंत्री श्री कमल पटेल किसान कल्याण तथा कृषि विकास राज्य मंत्री श्री गिरिराज बढ़ा दिया मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस अपर मुख्य सचिव श्री के के सिंह प्रमुख सचिव श्री अजीत केसरी आदि उपस्थित थे
अब निजी क्षेत्र में स्थापित हो सकेंगी मंडियां
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नए अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो किसी अन्य संस्था का नाम तथा जिसके पास आवश्यक बुनियादी संरचना प्राइवेट मार्केट यार्ड प्राइवेट मार्केट यार्ड तथा डायरेक्ट केंद्र स्थापित कर सकेगा इसके लिए शासन से लाइसेंस लेना होगा
उसी दिन किसानों को भुगतान अनिवार्य
श्री चौहान ने बताया कि इस अधिनियम की एक विशेषता यह है कि व्यापारी को किसान की फसल खरीदने के बाद उसी दिन फसल का भुगतान करना होगा कृषक को भुगतान के बाद ही वह कृषि उपज का परिवहन कर सकेगा
21 अतिरिक्त परिभाषाएं शामिल
प्रमुख सचिव श्री अजीत केसरी ने बताया कि संशोधित मंडी अधिनियम में पुराने अधिनियम की दो परिभाषा को विलोपित किया गया है तथा 21 नए परिभाषाएं सम्मिलित किए हैं पुराने अधिनियम में 24 परिभाषाएं थी अब मंडी क्षेत्र के स्थान पर मंडी प्रांगण परिभाषित होंगे निर्वाचन कार्य के प्रायोजन को छोड़कर मंडी समितियों के अधिकार मंडी प्रांगण तक ही सीमित होंगे आयातित उपज मंडी प्रभार नहीं लगेगा
मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम संशोधन विधेयक 2020 की मुख्य बिंदु
- मंडी
क्षेत्र के
स्थान पर
मंडी प्रांगण
के नियमन
का अवधारणा
- मंडी
प्रांगण में
शासकीय मंडियों
मंडियों सभी
प्रकार की
प्राइवेट मार्केट
यार्ड मार्केट
यार्ड डायरेक्ट
खरीदी केंद्र
और डीम्ड
मार्केट शामिल
- मंडी
प्रांगण की
बाहर रेड
एरिया में
होने वाले
समस्त कृषि
व्यवहारों का
नियम नियम
भारत सरकार
के अध्यादेश
के अनुसार
- संचालक
कृषि की
पदस्थापना और
शासकीय प्राइवेट
डेमो तथा
व्यापारियों के
शासकीय प्राइवेट
कंपनियों के
लाइसेंस एवं
नियमन की
समस्त अधिकार
- समस्त
मंडी समितियों
के अधिकार
संबंधी मंडी
प्रांगण उप
मंडी प्रांगण
तक शिविर
सीमित
- मंडी
प्रांगण में
केवल व्यवस्था
के सुचारू
संचालन की
अधिकार मंडी
समिति को
नियमन के
समस्त अधिकार
संचालक कृषि
विपणन को
- मंडी
प्रांगण की
बाहर की
समस्त जांच
चेकिंग नाके
समाप्त
- मंडी
बोर्ड का
अधिकार क्षेत्र
मंडी प्रांगण
की विकास
एवं कार्मिक
संबंधी गतिविधियों
तक सीमित
- मार्केट
फीस का
निर्धारण राज्य
शासन द्वारा
- आयातित
कृषि उपज
मंडी शुल्क
नहीं
सीधी खरीद के अतिरिक्त अन्य शासकीय अशासकीय डिंग मंडी में नीलामी के माध्यम से ही कृषि उपज का क्रय विक्रय
निजी मंडी व्यापार लाइसेंस एवं पंजीकरण की प्रमुख प्रावधान
- राज्य
में अधिसूचित
कृषि उपज
के व्यापार
के लिए
एकीकृत लाइसेंस
प्रणाली की
व्यवस्था
- संचालक
कृषि विज्ञान
या उसके
द्वारा अधिकृत
अधिकारी लाइसेंस
प्राधिकारी
- व्यापारिक
और संबद्ध
गतिविधियों के
लिए 1 की
समस्त शक्ति
संचालक में
- व्यापार
लाइसेंस आवेदन
शुल्क ₹500 लाइसेंस
शुल्क ₹5000 अवधि
10 वर्ष होगी
- परफारमेंस
गारंटी- न्यूनतम
₹300000 या 1 दिन
की अधिकतम
करें ताकि
बराबर जो
भी अधिक
हो
- फल
सब्जी के
लिए परफारमेंस
कारण की
न्यूनतम ₹50000 या
1 दिन की
अधिकतम क्षमता
की बराबर
जो भी
अधिक हो
- लाइसेंस
जारी करने
की अवधि-
सात दिवस
तथा नवीनीकरण
की अवधि
एक दिवस
- लाइसेंस
धारी अधिसूचित
कृषि उपज
के प्रत्येक
क्रय विक्रय
एवं भंडारण
की नियमित
लेखक का
संधारण करेगा
- कृषक
से क्रय
की गई
कृषि उपज
का उसी
दिन भुगतान
- मध्य
प्रदेश कृषि
उपज मंडी
प्राइवेट मार्केटिंग
प्राइवेट मार्केट
यार्ड और
डायरेक्ट क्रय
केंद्र की
स्थापना
नियम 2020 की प्रमुख प्रावधान
प्राइवेट मार्केट यार्ड प्राइवेट मार्केट और डायरेक्ट केंद्र की स्थापना और संचालन के लिए लाइसेंस का प्रावधान
प्राइवेट मार्केट कोल्ड स्टोरेज या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा संचालित और प्रतिबंधित किया जाता है
जिसमें निर्धारित बुनियादी संरचना और सुविधाएं
जिसमें निर्धारित बुनियादी संरचना और सुविधाएं
डायरेक्ट ट्रेन संग्रहण केंद्र अर्थात ऐसे केंद्र जिनका संचालन और प्रबंधन किसी व्यक्ति या फर्म द्वारा इन नियमों के अंतर्गत प्रदान की गई स्वीकृति से आपसी सहमति के आधार पर किसानों की कृषि उपज की खरीदी के लिए किया जाएगा
लाइसेंसी अधिकारी प्राधिकारी- संचालक कृषि विपणन
लाइसेंस अवधि प्राइवेट याद तथा प्राइवेट मार्केट सब यार्ड के लिए इस वर्ष तथा डायरेक्ट करें संग्रह केंद्र के लिए 10 वर्ष
कृषि सहकारी समितियों द्वारा संचालित डायरेक्टर क्रेजी बड़ा संग्रहण केंद्र के लिए परफारमेंस गारंटी 50% ली जाएगी
लाइसेंस आवेदन के निराकरण की प्राइवेट मार्केट यार्ड प्राइवेट के लिए 30 दिवस
अवधि में लाइसेंस का निर्णय लिए जाने की स्थिति में लाइसेंस माना जाएगा
लाइसेंस स्वीकृति के दिनांक से निर्माण पूरा करने के लिए 3 वर्ष का समय दिया जाएगा तथा 3 वर्ष के भीतर मंडी प्रारंभ करने के लिए प्राप्त प्रभार में गारंटी के साथ आवेदन करना होगा
डायरेक्ट करें संग्रह केंद्र के लाइसेंस के लिए आवेदन निराकरण की अवधि 7 दिवस
डायरेक्ट लाइसेंसी द्वारा प्राइवेट मार्केट यार्ड प्राइवेट मार्केट यार्ड डायरेक्ट क्रय केंद्र के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करना होगा
मूल्य निर्धारण प्रक्रिया- मार्केट प्राइवेट मार्केट यार्ड तथा प्राइवेट मार्केट सब यार्ड में घोष विग्रह द्वारा की जाएगी तथा डायरेक्ट संग्रह केंद्र में क्रेता विक्रेता की आपसी सहमति से होगी
निरीक्षण के अधिकार- संचालक या उसके द्वारा अधीनस्थ अधिकृत अधिकारी को होंगे
मंडी बोर्ड मंडी समितियों द्वारा वर्तमान में जारी समस्त निजी डायरेक्ट क्रय केंद्रों के लाइसेंस इन नियमों के प्रभाव से समाप्त नहीं होंगे बल्कि इन नियमों के तहत जारी किए गए माने जाएंगे तथा इनका नवीनीकरण नए नियमों के अंतर्गत होगा
लाइसेंस धारी मानक संचालक प्रक्रिया का निर्धारण एवं प्रदर्शन करेगा तथा कृषक को भुगतान उपरांत ही परिवहन सुनिश्चित करेगा

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