मुकेश की फांसी के वारंट के खिलाफ याचिका पर सुनवाई
निर्भया के दोषियों की फांसी पर कानून दाव
केंद्र-दिल्ली दिल्ली सरकार व तिहाड़ प्रशासन ने रखा
नई दिल्ली समाचार- निर्भया मामले में 22 जनवरी को दिल्ली की तिहाड़ में होने वाली फांसी को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की ओर से बड़ी खबर आ रही है बताया जा रहा है कि दोषियों की दया याचिका विचाराधीन है ऐसे में 22 जनवरी की सुबह 7:00 बजे कि नहीं होगी चारों दोषियों में से एक मुकेश सिंह की डेथ वारंट के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि नहीं होगी तिहार जेल प्रशासन की ओर से पेश वकील राहुल मेहरा ने कहा कि दया याचिका खारिज होने के 14 दिन बाद दोषियों को फांसी दी जा सकती हैं हमें कानूनी प्रावधानों के साथ मध्ए हैं ऐसे में दया याचिका खारिज होने के बाद फांसी से 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है वह भी तब जब राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंची दया याचिका खारिज हो जाती है दिल्ली और केंद्र सरकार दोनों की ओर से कोर्ट को बताया गया कि डेथ वारंट के खिलाफ याचिका अपराधिक है निर्भया के माता-पिता का याचिका पर 7 जनवरी को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अहम फैसले में डेथ वारंट जारी किया था इसके खिलाफ ही एक दोस्त मुकेश ने ही याचिका दी थी इसके 1 दिन पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट कि 5 जजों की बेंच ने सुनवाई के दौरान 12 दोषियों विनय कुमार शर्मा और मुकेश सिंह की सुधारात्मक याचिका खारिज कर दी थी वैसे मुकेश जी और विनय कुमार शर्मा दोनों ही राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर हो चुकी है बाकी बचे दो दोषियों पवन कुमार गुप्ता और अक्षय ठाकुर के पास सीक्रेट राष्ट्रपति के पास दया याचिका विकल्प है
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